UP NEWS: हाईकोर्ट ने सभी न्यायालयों को 20 अप्रैल से खोलने का निर्णय लिया वापस, जानें वजह

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad Highcourt) ने 20 अप्रैल से सभी जिलों के न्यायालयों को खोलने का फैसला किया था। लेकिन अब हाईकोर्ट ने अपने फैसले को वापस ले लिया है। हाई कोर्ट के नए निर्णय के अनुसार 27 अप्रैल तक जिला न्यायालयों (civil courts), कमर्शियल कोर्ट वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण एवं भूमि अधिकरण व पुनर्वास अधिकरणों
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UP NEWS: हाईकोर्ट ने सभी न्यायालयों को 20 अप्रैल से खोलने का निर्णय लिया वापस, जानें वजह

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad Highcourt) ने 20 अप्रैल से सभी जिलों के न्यायालयों को खोलने का फैसला किया था। लेकिन अब हाईकोर्ट ने अपने फैसले को वापस ले लिया है। हाई कोर्ट के नए निर्णय के अनुसार 27 अप्रैल तक जिला न्यायालयों (civil courts), कमर्शियल कोर्ट वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण एवं भूमि अधिकरण व पुनर्वास अधिकरणों में पहले की भांति ही अतिआवश्यक मामलों पर काम होगा। आम लोगों के लिए यह न्यायालय बंद रहेंगे।
UP NEWS: हाईकोर्ट ने सभी न्यायालयों को 20 अप्रैल से खोलने का निर्णय लिया वापस, जानें वजहशनिवार को उच्च न्यायालय प्रशासन ने हॉटस्पॉट (hotspot) वाले जिलों को छोड़कर अन्य जिलों के न्यायालयों और अधिकरणों को खोलने का निर्णय लिया था। लेकिन अब इस निर्णय को वापस ले लिया है और 27 अप्रैल को आगे की कार्य योजना पर विचार किया जाएगा। महानिबंधक अजय कुमार श्रीवास्तव ने सभी जनपद न्यायाधीशों (Judges) व अधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों को नया आदेश जारी कर इसका कड़ाई से पालन करने को कहा है।

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