PPF में निवेश के बड़े फायदे… हर व्यक्ति को PPF करना चाहिए निवेश

PPF- पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए बाजार में कई प्रोडक्ट मौजूद हैं। लेकिन हर प्रोडक्ट आपकी जरूरत के मुताबिक नहीं होता है। जब कभी बात आती है टैक्स की तो लोग कुछ ऐसा विकल्प चाहते हैं, जिससे टैक्स भी न देना पड़े और फायदा भी हो जाए। कुछ ऐसे ही लोगों के लिए होता
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PPF में निवेश के बड़े फायदे… हर व्यक्ति को PPF करना चाहिए निवेश

PPF- पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए बाजार में कई प्रोडक्ट मौजूद हैं। लेकिन हर प्रोडक्ट आपकी जरूरत के मुताबिक नहीं होता है। जब कभी बात आती है टैक्स की तो लोग कुछ ऐसा विकल्प चाहते हैं, जिससे टैक्स भी न देना पड़े और फायदा भी हो जाए। कुछ ऐसे ही लोगों के लिए होता है पीपीएफ ( PPF) खाता। पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड खाते में पैसे जमा करने का फायदा यह होता है कि इस पर आपको मोटा ब्याज तो मिलता ही है, साथ ही आपको कोई उस पर कोई टैक्स भी नहीं होता है। अगर आप अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं तो आपको एक पीपीएफ खाता जरूर खुलवाना चाहिए। इसमें निवेश पूरी तरह सुरक्षित होता है।

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PPF में निवेश के बड़े फायदे… हर व्यक्ति को PPF करना चाहिए निवेश

ऐसे खुलवाएं पीपीएफ खाता

पीपीएफ अकाउंट सरकारी और निजी बैंक की किसी भी शाखा में या बैंक की वेबसाइट के माध्यम से खुलवाया जा सकता है। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस में भी पीपीएफ अकाउंट ओपन करवाने की सुविधा मिलती है। कोई भी भारतीय नागरिक पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा सकता है। अकाउंट ओपन करवाने के लिए आईडी, एड्रेस प्रूफ, दो पासपोर्ट साइज की फोटो और पे स्लिप की जरूरत पड़ेगी।

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जोखिम रहित निवेश

पीपीएफ में निवेश 15 सालों के लिए होता है। यह अवधि पूरी होने के बाद निवेश को पांच-पांच साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसमें जब आप निवेश करते हैं, तो यह रकम नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड में जमा होती है और इसे सरकार द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। अत: पीपीएफ में निवेश की गई रकम के डूबने का कोई जोखिम नहीं होता है।

PPF में निवेश के बड़े फायदे… हर व्यक्ति को PPF करना चाहिए निवेश

टैक्स में छूट का प्रावधान

ईपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना को छोड़ दें तो पीपीएफ निवेश का एकमात्र ऐसा विकल्प है, जिसमें जमा, निकासी और मिलने वाले ब्याज पर टैक्स नहीं देना होता है। साथ ही 80c के तहत पीपीएफ के लिए सालाना जमा की गई अधिकतम 1.5 लाख रुपए की रकम भी टैक्स नहीं लगता है। हालांकि इस निवेश का विवरण आपको आयकर रिटर्न में देना होता है।

कंपाउंड इंटरेस्ट की सालाना गणना

पीपीएफ पर मिलने वाले कंपाउंड इंटरेस्ट की गणना सालाना आधार पर होती है। अगर आप अपने अकाउंट में 1.5 लाख रुपए हर वर्ष जमा करते हैं तो 8 फीसदी ब्याज के हिसाब से 15 वर्ष के बाद आपके अकाउंट में 43.98 लाख रुपए का फंड इकट्ठा हो जाएगा। इसमें प्रिंसिपल अमाउंट के 22.5 लाख रुपए होंगे। इस राशि पर ब्याज की राशि 21.48 लाख रुपए होगी।

PPF में निवेश के बड़े फायदे… हर व्यक्ति को PPF करना चाहिए निवेश

पीपीएफ खाते पर लोन की सुविधा और आंशिक निकासी

आप पीपीएफ खाता खोलने के तीसरे साल से छठे साल तक लोन ले सकते हैं। अर्थात खाता खोलने के 2 साल बाद आप अपने पीपीएफ खाते से लोन ले सकते हैं। लोन पर आपको क्कक्कस्न की ब्याज दर से 2त्न ज्यादा ब्याज देना होगा। लोन का भुगतान आपको 36 महीनों में करना होगा। छठे साल के बाद आप अपने पीपीएफ खाते से आंशिक निकासी कर सकते हैं।

सभी कर सकते हैं PPF में निवेश

पीपीएफ अकाउंट नौकरीपेशा, व्यवसायी, छात्र, गृहिणी या रिटायर सभी भारतीयों के लिए खुला है। यही बात इसे ईपीएफ (जिसे ‘पीएफ’ कहा जाता है) या कर्मचारी भविष्य निधि से अलग करती है। ईपीएफ केवल संगठित क्षेत्र के उन कर्मचारियों के लिए खुला है जो 20 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों में काम करते हैं। पीपीएफ खातों को नाबालिगों (18 साल से कम उम्र के लोग) के लिए भी खोला जा सकता है। NRI (अनिवासी भारतीय) पीपीएफ खाते नहीं खोल सकते हैं, लेकिन वे भारत में रहते समय खोले गए पीपीएफ खातों में योगदान देना जारी रख सकते हैं।

लॉन्ग लॉक-इन

पीपीएफ में 15 साल का लॉक इन होता है। यह आपको इस योजना से बहुत जल्दी पैसे वापस निकालने से रोकता है। यद्यपि खाता खोलने के पांच साल बाद आप अपने पीपीएफ अकाउंट से आंशिक रूप से धन निकाल सकते हैं।

PPF में ज्यादा ब्याज दर

बैंक और पोस्ट ऑफिस में कई सावधि जमा (एफडी) की अपेक्षा पीपीएफ में ज्यादा ब्याज दर मिलती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि छोटे बचतकर्ताओं की मदद के लिए पीपीएफ की स्थापना की गई है और सरकार ऐसे लोगों के लिए थोड़ी अधिक दरों की पेशकश करने का प्रयास करती है।

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अकाउंट बंद करने की सुविधा

अगर आपने लगातार पांच वित्त वर्ष तक अपने पीपीएफ अकाउंट में पैसे जमा करते हो तो इसके बाद आप खुद, पत्नी, बच्चे अथवा माता -पिता की किसी गंभीर बीमारी के इलाज और बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए अकाउंट बंद कर राशि निकाल सकते हैं।

ये मिलती हैं सुविधाएं

  • जितने पैसे आप पीपीएफ अकाउंट में जमा करते हैं, उस पर आपको 80 सी के तहत आयकर में छूट मिलती है।
  • पीपीएफ अकाउंट पर कमाए ब्याज पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है।
  • इस खाते में जमा राशि पर 7.8 फीसदी की दर से ब्याज मिलता है।
  • इस खाते में जमा रकम पर मेच्योरिटी पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है।
  • हर व्यक्ति एक पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है। नाबालिग बच्चे के लिए भी यह अकाउंट खोला जा सकता है।
  • अगर आपका पीपीएफ खाता 5 साल से अधिक का हो चुका है तो आप 15 साल से पहले ही अपना खाता बंद करके पूरी रकम निकाल सकते हैं। हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तें भी लागू हो सकती हैं।
  • किसी गंभीर बीमारी की स्थिति में या फिर अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए आप 5 साल पुराने पीपीएफ अकाउंट को बंद करके पूरी रकम निकाल सकते हैं। पहले बंद करने पर लगेगी पेनाल्टी
  • 15 साल से पहले पीपीएफ अकाउंट बंद करने पर आपको 1 फीसदी ब्याज पेनाल्टी के तौर पर देना पड़ता है।
  • पीपीएफ में कम से कम 500 रुपए सालाना जमा करना जरूरी है और अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपए तक हो सकती है।