नई दिल्‍ली-सीएम त्रिवेन्द्र के खिलाफ सीबीआइ जांच के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पढिय़े पूरी खबर

नई दिल्ली-आज सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोप में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ सीबीआइ जांच का आदेश देने के उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। जिसके बाद सीएम रावत ने राहत की सांस ली है। सुप्रीम कोर्ट ने त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड राज्य की याचिका पर नोटिस भी
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नई दिल्‍ली-सीएम त्रिवेन्द्र के खिलाफ सीबीआइ जांच के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पढिय़े पूरी खबर

नई दिल्‍ली-आज सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोप में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ सीबीआइ जांच का आदेश देने के उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। जिसके बाद सीएम रावत ने राहत की सांस ली है। सुप्रीम कोर्ट ने त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड राज्य की याचिका पर नोटिस भी जारी किया है।

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बता दें कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक पत्रकार द्वारा उनके ऊपर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच के नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इस मामले में आज सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाई कोर्ट के सीबीआइ जांच के आदेश पर रोक लगा दी है।

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इससे पहले हाईकोर्ट का फैसला दो पत्रकारों उमेश शर्मा और शिव प्रसाद सेमवाल द्वारा दायर दो अलग-अलग याचिकाओं पर आया, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं में दर्ज की गई प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की थी। प्राथमिकी रद्द करते हुए हाईकोर्ट ने शर्मा द्वारा मुख्यमंत्री रावत के खिलाफ लगाए गए आरोपों की सीबीआई जांच कराने का आदेश दिया था। उमेश शर्मा ने तब झारखंड के भाजपा प्रभारी रहे रावत पर आरोप लगाया कि उन्होंने 2016 में एक व्यक्ति को उस राज्य में गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष बनवाने में मदद के लिए अपने रिश्तेदारों के खातों में रुपए जमा करवाए थे। लेकिन उस व्यक्ति ने भी अपने खाते में किसी प्रकार के लेन-देने से इंनकार किया है।