नकली कीटनाशक बेचे तो खानी होगी जेल की हवा
Modi Govt. Decision :नकली कीटनाशकों से परेशान किसानों को राहत देते हुए केंद्र सरकार (Central Government) ने कीटनाशक प्रबंधन को लेकर नए फैसले किए हैं। इस फैसले के तहत नशीली या खराब गुणवत्ता(Poor Quality) की कीटनाशकों की बिक्री या उत्पादन गैरकानूनी होगी। ऐसा करने वाले को 5 साल तक की जेल और अधिकतम 50 लाख तक का जुर्माना(Penalty) देना होगा। यह बिल (Jail) को सांसद के 2 मार्च से शुरू हो रहे सत्र में पेश किया जाएगा।
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प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पहले भी कीटनाशकों के प्रबंधन को लेकर एक बिल संसद में पेश किया था जो कुछ कारणों से पारित नहीं हो पाया। बाद में उसे संसदीय समितियों के पास भेजा गया था। सरकार ने संसदीय समितियों के सुझाव को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन के लिए एक नया बिल लाने का फैसला लिया। इस समय में कीटनाशकों के प्रबंधन को लेकर सरकार के पास कोई सख्त कानून नहीं है। वर्ष 1968 का एक कानून है पर इससे नकली कीटनाशक बनाने वाली कंपनियां आसानी से बच निकलती हैं।
इस बिल के तहत अगर कीटनाशक इस्तेमाल करने से फसलों को नुकसान होता है तो इसका मुआवजा उस कंपनी से वसूला जाएगा। इसके लिए एक कोष बनाया जाएगा। ऐसे मामले आने पर किसानों को इसी कोष से मुआवजा दिया जाएगा। इसको लेकर दिए जाने वाले विज्ञापनों के लिए भी एक मानक तय किया जाएगा ताकि किसान किसी भी प्रकार से भ्रमित ना हो।