नैनीताल-आईपीएस बरिंदर जीत सिंह के मामले में हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश, पढिय़े क्या है पूरा मामला

नैनीताल-आज मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राघवेंद्र सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। सरकार की ओर से मुख्य स्थाई अधिवक्ता चंद्रशेखर रावत ने कहा कि तबादला नियमानुसार किया गया। अन्य आरोपों से भी इंकार किया। कोर्ट ने ऊधमसिंह नगर जिले के एसएसपी रहे बरिंदर जीत सिंह की तबादला आदेश के खिलाफ दायर
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नैनीताल-आईपीएस बरिंदर जीत सिंह के मामले में हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश, पढिय़े क्या है पूरा मामला

नैनीताल-आज मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राघवेंद्र सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। सरकार की ओर से मुख्य स्थाई अधिवक्ता चंद्रशेखर रावत ने कहा कि तबादला नियमानुसार किया गया। अन्य आरोपों से भी इंकार किया। कोर्ट ने ऊधमसिंह नगर जिले के एसएसपी रहे बरिंदर जीत सिंह की तबादला आदेश के खिलाफ दायर याचिका को निस्तारित कर दिया है। कोर्ट ने आईपीएस बरिंदर जीत सिंह को अपना प्रत्यावेदन गृह सचिव को देने व गृह सचिव को प्रत्यावेदन पर दो माह के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।

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सचिव कार्मिक की ओर जवाब दाखिल कर कहा गया कि तबादला पूरी तरह नियमों के अनुसार किया गया है। याचिककर्ता सिंह ने अपनी याचिका में डीजीपी रहे अनिल रतूड़ी, डीजी लॉ एंड ऑर्डर व वर्तमान डीजीपी अशोक कुमार, पूर्व आईजी पर प्रताडऩा व उत्पीडऩ का आरोप लगाया है। आरोप था कि महत्वपूर्ण मामलों में निष्पक्ष जांच करने से रोका गया और जिसके फलव्सरूप उनका तबादला किया गया। साथ ही कहा कि 12 साल की सेवा में ईमानदारी व कर्तव्यनिष्ठ होने के कारण उनका अभी तक आठ बार तबादला किया गया है। उन्होंने तबादला निरस्त करने की मांग की थी।