नैनीताल-फर्जी शिक्षकों की जांच को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार को दिया तीन माह का समय, पढिय़े पूरा मामला

नैनीताल- आज हाईकोर्ट ने प्राइमरी व उच्च माध्यमिक स्कूलों में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियुक्ति पाने वाले शिक्षकों की नियुक्ति के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार से तीन माह के भीतर सभी शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। सरकार ने कोर्ट से
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नैनीताल-फर्जी शिक्षकों की जांच को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार को दिया तीन माह का समय, पढिय़े पूरा मामला

नैनीताल- आज हाईकोर्ट ने प्राइमरी व उच्च माध्यमिक स्कूलों में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियुक्ति पाने वाले शिक्षकों की नियुक्ति के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार से तीन माह के भीतर सभी शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। सरकार ने कोर्ट से सभी शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच के लिए छह माह का समय मांगा, परन्तु कोर्ट ने छह माह का समय न देकर तीन माह के भीतर सभी शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच पूरी कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है।

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आज स्टूडेंट वेलफेयर सोसायटी हल्द्वानी की जनहित याचिका पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में सुनवाई हुई। याचिका में कहा है कि राज्य के प्राइमरी व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में करीब 3500 अध्यापक जाली दस्तावेजो के आधार पर फर्जी तरीके से नियुक्त किये गए है। कुछ अध्यापको की एसआईटी जांच की गई परन्तु विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत के कारण ऐसे शिक्षकों को क्लीन चिट दे दी गयी और ये अभी भी कार्यरत है। संस्था ने इस प्रकरण की एसआईटी से जांच के करने को कहा है।