LOCKDOWN: यूपी सरकार ने शर्तों के साथ इन उद्योगों के संचालन की मिली मंजूरी
कोरोना वायरस (Corona Virus) के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन (Lockdown) जारी रखा गया है। लेकिन इसी के बीच उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) ने 20 अप्रैल से 11 उद्योगों (Industries) के संचालन की मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के साथ ही कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। इन शर्तों के उल्लंघन करने पर कार्रवाई हो सकती है।
जिन उद्योगों को मंजूरी मिली है वहां सबसे पहले सैनिटाइज (sanitize) कराना होगा। साथ ही सिर्फ 50 प्रतिशत कर्मचारी ही काम पर आ सकेंगे। मास्क (mask) लगाना व सोशल डिस्टेंसिंग (social distancing) का पालन करना ज़रूरी होगा। हॉटस्पॉट क्षेत्रों (hotspot area) में उद्योग संचालन की अनुमति नहीं दी गई है।
यूपी सरकार ने रिफाइनरी, सीमेंट, रासायन, स्टील, उर्वरक के उद्योगों को अनुमति दे दी है। इसके साथ ही पेपर, टायर, चीनी मिल, कॉमन एफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट, वस्त्र उद्योग (परिधान को छोड़कर) और फाउंड्रीज के भी संचालन की अनुमति प्रदान कर दी है।
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