Good News: मोदी सरकार का आया बड़ा फैसला, इन शर्तों के साथ आज से खुलेंगी सभी दुकानें
3 मई तक जारी लॉकडाउन (lockdown) के बीच मोदी सरकार का बड़ा फैसला आया है। गृहमंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने निर्देश जारी करते हुए देशभर में कई दुकानों व बाजारों को खोलने का आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि दुकानें खोलने के लिए कई शर्ते रखी गई हैं।
लॉकडाउन की वजह से देश की आर्थिक (economic) स्थिति में गहरा असर पड़ रहा है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार धीरे-धीरे लॉकडाउन में राहत देना शुरू कर रही है। देर रात सरकार ने दुकानदारों को बड़ी राहत देने वाली खुशखबरी दी है। गृह मंत्रालय ने देश में लाखों रजिस्टर्ड दुकानों (registered shops) को कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी है। जिसमें शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। लेकिन शॉपिंग मॉल्स और शॉपिंग कंपलेक्स (shopping malls and shopping complex) को अभी गृह मंत्रालय की ओर से अनुमति नहीं मिली है।
गृह मंत्रालय के आदेश अनुसार इन शर्तों का करना होगा पालन
1. आज से वहीं दुकानें खुलेंगी , जो दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड होंगी।
2. दुकानों में अधिकतम 50 फीसदी स्टाफ को ही काम करने की छूट होगी।
3. दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग (social distancing) के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।
4. दुकान में काम करने वालों को मास्क (mask) लगाना अनिवार्य होगा।
5. नगर निगम और नगर पालिका की सीमा में ही इन दुकानों को खोलने की अनुमति है, उसके बाहर की सभी दुकानें लॉकडाउन में बंद रहेंगे।
6. हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन (Hotspot and containment zone) में विस्तृत किसी भी दुकान को खोलने की अनुमति नहीं है।
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