देहरादून-वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना का ऐसे उठाये लाभ, सरकार ने रही बस खरीदने पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी

प्रदेश सरकार ने पलायन रोकने और स्वरोजगार व पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2002 में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत बेरोजगारों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए वाहन, होटल, रेस्टोरेंट सहित विभिन्न कार्यों के लिए लोन दे रही है। अभी तक इस योजना के
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देहरादून-वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना का ऐसे उठाये लाभ, सरकार ने रही बस खरीदने पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी

प्रदेश सरकार ने पलायन रोकने और स्वरोजगार व पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2002 में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत बेरोजगारों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए वाहन, होटल, रेस्टोरेंट सहित विभिन्न कार्यों के लिए लोन दे रही है। अभी तक इस योजना के तहत 6 हजार से ऊपर लोग लाभ कमा चुके है। इस योजना में आवेदक पर्यटन के लिए अधिकतम 10 बाइक भी खरीद सकते हैं। इसके लिए सरकार की ओर से अधिकतम 15 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना का युवा भरपूर लाभ उठा रहे है, ऐसे में सरकार ने वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत बस ख्ररीदने वाले लाभार्थियों को अब 25 प्रतिशत की बजाय 50 प्रतिशत सब्सिडी देने को बात कही है।

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देहरादून-वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना का ऐसे उठाये लाभ, सरकार ने रही बस खरीदने पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि अगर आप वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना एक बस खरीदते है तो आपको 25 प्रतिशत की बजाय 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जायेंगी। आप भी इस योजना का लाभ उठा सकते है। अभी तक इस योजना के तहत लाभार्थियों को केवल 25 प्रतिशत सब्सिडी मिलती थी। मुख्यमंत्री ने परिवहन आयुक्त को प्रदेश में नई सडक़ों पर बसों के संचालन की जल्द अनुमति देने के निर्देश दिए हैं। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना से युवाओं को अधिक से अधिक लाभांवित करना है।

देहरादून-वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना का ऐसे उठाये लाभ, सरकार ने रही बस खरीदने पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी

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ये होगा फायदा-

पर्वतीय क्षेत्रों बसों का संचालन होगा।
स्थानीय लोगों को यातायात की समस्या से समाधान मिलेगा।
इलैक्ट्रिक बसों के आने से पर्यावरण को बचाने में सहयोग मिलेगा।
बेरोगजगारों को रोजगार का नया जरिया मिलेगा।

इस योजना के नियम-

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
फिलहाल उम्र की कोई सीमा निर्धारत नही हुई है। लेकिन 18 वर्ष से अधिक होने जाहिए।
आवेदक के साथ कोई साथ में पार्टनशिप कर रहा है तो केवल आवेदक को ही इस योजना का लाभ मिलेगा।
आवेदक किसी बैंक से डिफाल्टर न हो।
आवेदक की चयन प्रक्रिया में जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी।

ऐसे करें आवेदन-

आवेदक को आवेदन पत्र की दो प्रतियां भरकर दस्तावेज संलग्न करके अपने जिले के पर्यटन कार्यालय अथवा पर्यटन स्वागत केंद्र में जमा कराने होंगे।
जन्मतिथि या आयु प्रमाण पत्र
शैक्षिक योग्यता प्रमाण-पत्र
तकनिकी या पर्यटन विषयक विशेष ज्ञान के प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो
उत्तराखंड के मूल स्थाई निवास होने संबन्धी प्रमाण पत्र
पूर्व अनुभव प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो
पारिवारिक वार्षिक आय प्रमाण पत्र
भूमि सम्बन्धी प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो
परिशिष्ट.1 पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट
नोटरी द्वारा शपथ पत्र
वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के लिए उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद् की वेबसाइट www.uttarakhandtourism.gov.in से डाउनलोड कर भी किया जा सकता है।
योजना की अधिक जानकारी हेतु उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के किसी भी जिला पर्यटन कार्यालय एवं स्वागत केंद्र अथवा उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद् मुख्यालय, गढ़ी कैंट देहरादून से संपर्क किया जा सकता है। आप ऑनलाइन आवेदन पत्र नीचे दिए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।