देहरादून-अब राज्य सरकार किसानों को हर माह देंगी पेंशन, ऐसे करें योजना में आवेदन

उत्तराखंड सरकार द्वारा कई जन-कल्याणकारी योजनायें चलाई जा रही है। जिसका लाभ आमजन उठा रहा है। इन्हीं योजनाओं के अंर्तगत एक योजना हैं उत्तराखंड किसान पेंशन योजना। जिसमें 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले किसानों को सरकार हर माह पेंशन देगी। उत्तराखंड सरकार द्वारा किसान पेंशन योजना में 1000 रुपये प्रतिमाह दिये जा रहे है।
 | 
देहरादून-अब राज्य सरकार किसानों को हर माह देंगी पेंशन, ऐसे करें योजना में आवेदन

उत्तराखंड सरकार द्वारा कई जन-कल्याणकारी योजनायें चलाई जा रही है। जिसका लाभ आमजन उठा रहा है। इन्हीं योजनाओं के अंर्तगत एक योजना हैं उत्तराखंड किसान पेंशन योजना। जिसमें 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले किसानों को सरकार हर माह पेंशन देगी। उत्तराखंड सरकार द्वारा किसान पेंशन योजना में 1000 रुपये प्रतिमाह दिये जा रहे है। अगर आप भी किसान है तो इस योजना का लाभ उठा सकते है। प्रदेश सरकार द्वाराकिसानों के आर्थिक हालातों को देखते हुए पेंशन योजना शुरू की गई है।

देहरादून-अब राज्य सरकार किसानों को हर माह देंगी पेंशन, ऐसे करें योजना में आवेदन

यह भी पढ़ें-देहरादून-वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना का ऐसे उठाये लाभ, सरकार ने रही बस खरीदने पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी

उत्तराखंड किसान पेंशन योजना से प्रदेश के कई किसानों को लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत पेंशन केवल उन्हीं किसानों को दी जायेगी, जो किसान स्वयं की भूमि पर खेती कर रहे हैं। जो किसान किसी अन्य स्रोत से पेंशन ले रहे हो। वह इस पेंशन योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। इस योजना में अगर किसान पेंशन लगने के बाद खेती नहीं करते हैं तो सरकार द्वारा उनकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। उत्तराखंड किसान पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

उत्तराखंड किसान पेंशन योजना के नियम-

आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
किसान को उत्तराखंड का स्थाई निवासी होना चाहिए।
यदि किसान किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ ले रहा होगा तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकता।
4 एकड़ से ज्यादा भूमि वाले किसान इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे।

क्या है योजना के लिए जरूरी दस्तावेज-

किसान की भूमि के दस्तावेज
आवेदनकर्ता के पास आधार कार्ड होना चाहिए।
बैंक खाते की पासबुक
पासपोर्ट साइज फोटो
जमीन का शपथ पत्र