देहरादून-श्रम विभाग ने जारी की अधिसूचना, पढिय़े कर्मचारियों के क्वारंटीन पर वेतन और अवकाश पर बड़ी खबर
देहरादून-कोरोना काल में श्रम विभाग ने कर्मचारियों को राहत दी है। श्रम विभाग ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि प्रदेश में कोरोना संदिग्ध कर्मचारियों को क्वारंटीन अवधि के दौरान नियोक्ता को 28 दिन की छुट्टी और पूरा भुगतान देना होगा। सचिव श्रम हरबंस सिंह चुघ ने अधिसूचना जारी होने की पुष्टि की है। पिछले दिनों प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
जिसके बाद यह आदेश प्रदेश में संचालित कारखानों, सभी दुकानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों व व्यापारिक केंद्रों में जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं। उन पर तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। महामारी अधिनियम 1897 की शक्तियों के तहत यह प्रावधान किया गया है। आदेश के तहत यदि कोई कर्मचारी या कर्मकार कोविड-19 महामारी में संदिग्ध होता है और उसे क्वारंटीन किया गया हो, उसका संस्थान या नियोजक 28 दिन का अवकाश मंजूर करेंगे और इस अवधि का पूरा भुगतान किया जाएगा।
इस तरह के अवकाश की मंजूरी के लिए कर्मचारी को स्वस्थ होने के बाद अपने नियोजक या प्राधिकृत व्यक्ति को चिकित्सा प्रमाण-पत्र देना होगा। इसके साथ ही सभी कारखानों, दुकानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, अधिष्ठानों के सूचना पट्ट और मुख्य द्वार पर कोविड-19 महामारी की रोकथाम को लेकर केंद्र व राज्य सरकार द्वारा बताए गए सुरक्षा उपायों को प्रदर्शित करना होगा।