COVID 19 : प्रशासन ने इस दवा पर लगाई रोक, केवल सरकारी अस्पतालों में ही मिलेगी
मलेरिया की दवा कोरोना संक्रमण (corona virus) के इलाज में काफी कारगर साबित हो रही है। इसलिए इस दवा को लेकर देश-विदेश सभी जगह मारामारी मची हुई है। अब से मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन (Hydroxy chloroquine) की बिक्री मेडिकल स्टोर पर नहीं होगी। इस दवा की आपूर्ति केवल सरकारी अस्पतालों में की जाएगी। इसके अलावा उन प्राइवेट अस्पतालों में की जाएगी जिनमें कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज चल रहा है।
खाद्य एवं औषधि विभाग (एफएसडीए) में ड्रग इंस्पेक्टर (Drug inspector) बृजेश कुमार यादव ने बताया कि मलेरिया की दवा बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं लेनी चाहिए, इसके कई साइड इफैक्ट्स (Side effects) होते हैं। हाइड्रोक्सी क्लोरो क्वीन दवा का मेडिकल स्टोर (Medical stores) पर बिक्री के लिए रोक लगा दी गई है। उन्होंने बताया की सभी कंपनियां यह दवा केवल सरकारी अस्पतालों (Government hospitals) को ही सप्लाई करें। इस दवा को केवल सरकारी अस्पतालों में ही उपयोग किया जाएगा अथवा जिन निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमित (Corona infected) भर्ती हों। इसके अलावा निर्देशों का पालन ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
बलरामपुर, लोहिया, सिविल समेत दूसरे अस्पतालों में आवश्यकतानुसार दवा की आपूर्ति करा दी गई है। लोहिया के चिकित्सा अधीक्षक डॉ देवाशीष शुक्ला ने बताया हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दबा के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। वहीं इस दवा को कोरना संक्रमित मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ (Paramedical staff) को इन दवाओं को खाने के लिए कहा गया है।
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