COVID-19: कोरोना योद्धाओं की मृत्यु पर प्रदेश सरकार देंगी इतने रुपये
उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) ने कोरोना वायरस (Corona Virus) की संक्रमण को रोकने में लगे योद्धाओं की मृत्यु पर उनके परिवार को 50 लाख रुपये सहायता देने का आदेश जारी किया है। अपर प्रमुख सचिव राजस्व (Additional Chief Secretary Revenue) रेणुका कुमार की ओर से आदेश जारी किया गया है। जिसके अनुसार कोविड-19 (Covid-19) की रोकथाम, इलाज व उससे बचाव के लिए जुटे डॉक्टर, पुलिसकर्मी व अन्य कर्मचारियों की संक्रमण से मौत (Death) होने पर सरकार की तरफ से आश्रितों को 50 लाख रुपये की आर्थिक मदद (Financial aid) की जाएंगी।
कोरोना के संक्रमण (Corona infection) से अगर किसी कर्मी की मृत्यु हो जाती है। तो संबंधित विभाग अध्यक्ष यह प्रमाण पत्र देंगे कि वह कर्मी इस महामारी के उपचार, बचाव व रोकथाम के कार्यों में नियुक्त था। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी प्रमाण पत्र देंगे कि उस कर्मी की मृत्यु कोरोना से हुई है।
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