CABINET DECISION: कैबिनेट ने दी व्यापारियों को खुशखबरी, बकाए कर पर ब्याज व पेनल्टी माफ

राज्य के 323439 व्यापारियों को प्रदेश सरकार ने बकाए कर पर ब्याज (interest) और अर्थदंड माफी की बड़ी राहत दी है। उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948 (Uttar Pradesh Tax Act, 1948), केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 (Central Sales Tax Act, 1956), मनोरंजन कर (Entertainment Tax), वैट (VAT) और उत्तर प्रदेश केबिल टेलिविजन नेटवर्क (UP
 | 
CABINET DECISION: कैबिनेट ने दी व्यापारियों को खुशखबरी, बकाए कर पर ब्याज व पेनल्टी माफ

राज्य के 323439  व्यापारियों को प्रदेश सरकार ने बकाए कर पर ब्याज (interest) और अर्थदंड माफी की बड़ी राहत दी है। उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948 (Uttar Pradesh Tax Act, 1948), केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 (Central Sales Tax Act, 1956), मनोरंजन कर (Entertainment Tax), वैट (VAT) और उत्तर प्रदेश केबिल टेलिविजन नेटवर्क (UP Cable TV Network) नियमावली के आधार पर 31 मार्च 2019 तक तय कर पर लंबित ब्याज व अर्थदंड को माफ कर दिया है।

यह भी पढ़ें-GOOD NEWS: प्रदेश के हर जिले में खुलेंगे मेडिकल कॉलेज
CABINET DECISION: कैबिनेट ने दी व्यापारियों को खुशखबरी, बकाए कर पर ब्याज व पेनल्टी माफ
पारियों से जीएसटी लागू होने के बाद विभिन्न तरह के कर लिए जा रहे थे। बचे कर पर ब्याज और अर्थदंड लगा देने की वजह से इन बचे हुए करों की वसूली नहीं हो पा रही थी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में ब्याज और अर्थदंड (Interest and Penalty) को माफ करने का फैसला किया है।

इससे जहां 323439 व्यापारियों को फायदा होगा, वहीं बकाया कर 23457.96 करोड़ रुपये मिलने का रास्ता साफ होगा। इस योजना को और आकर्षण बनाने के लिए बकाया जमा करने पर व्यापारियों को किस्त (installments) के विकल्प की सुविधा भी दी जाएगी। योजना लागू होने के बाद पूर्व में जमा मूलधन, ब्याज, अर्थदंड इस योजना के तहत वापसी या समायोजन नहीं होगा।