करीब डेढ़ साल बाद आया 69000 शिक्षक भर्ती का फैसला, जानिए किसके पक्ष में रहा फैसला

इलाहबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ पीठ ने यूपी के 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में सरकार के पक्ष को स्वीकार कर लिया है। ऐसी जानकारी है कि 60 से 65 प्रतिशत के कट ऑफ पर मुहर लग चुकी है। इससे शिक्षामित्रों को गहरा झटका लगा है। प्रदेश सरकार ने 40 से 45 प्रतिशत
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करीब डेढ़ साल बाद आया 69000 शिक्षक भर्ती का फैसला, जानिए किसके पक्ष में रहा फैसला

इलाहबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ पीठ ने यूपी के 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में सरकार के पक्ष को स्‍वीकार कर लिया है। ऐसी जानकारी है कि 60 से 65 प्रतिशत के कट ऑफ पर मुहर लग चुकी है। इससे शिक्षामित्रों को गहरा झटका लगा है। प्रदेश सरकार ने 40 से 45 प्रतिशत कट ऑफ (Cut off) रखने के बाद 60 से 65 प्रतिशत कट ऑफ रखी थी।
करीब डेढ़ साल बाद आया 69000 शिक्षक भर्ती का फैसला, जानिए किसके पक्ष में रहा फैसलायह भर्ती प्रक्रिया पिछले डेढ़ साल से कोर्ट में अटकी हुई है। कोर्ट के इस फैसले का इंतजार प्रदेश के 4 लाख अभ्‍यार्थी कर रहे हैं। आपको अवगत करा दें कि इनमें एकल न्यायाधीश (Single judge) के उस फैसले व आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें भर्ती परीक्षा में सामान्‍य वर्ग के लिए न्यूनतम अंक अर्हता (Minimum marks qualification) 45 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग के लिए 40 प्रतिशत रखे जाने के निर्देश सरकार को दिए गए थे। पिछले वर्ष भर्ती परीक्षा के बाद यूपी सरकार ने सामान्‍य वर्ग के लिए अर्हता अंक 65 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग (Reserved class) के लिए 60 प्रतिशत तय किए गए थे। इसके बाद उम्‍मीदवारों ने एकल पीठ में कई याचिकाएं दी थी।

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