खाने के मामले में सत्येंद्र जैन को दिल्ली कोर्ट से राहत
जैन ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों के खिलाफ उनकी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उन्हें खाद्य सामग्री उपलब्ध नहीं कराने और किसी भी चिकित्सा जांच की अनुमति नहीं दिए जाने को लेकर अपील की थी, और कहा था कि ऐसा पिछले महीने से किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि वह अभी भी एक अंडरट्रायल कैदी है और अपराधी नहीं है, उनके साथ इस तरह से व्यवहार नहीं किया जा सकता है। दिल्ली कोर्ट ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों से जवाब मांगा है अब गुरुवार को दोपहर 2 बजे मामले की सुनवाई होगी।
उनके आवेदन में यह भी कहा गया है कि पिछले 12 दिनों से जेल अधिकारियों ने उन्हें डॉक्टरों द्वारा बताए गए फल, सब्जियां और सूखे मेवे परोसना बंद कर दिया है।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार जैन को कोर्ट ने पिछले सप्ताह जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।
--आईएएनएस
केसी/एएनएम