यूपी सरकार ने सरकारी नौकरियों में बढ़ाया आरक्षण का दायरा, अब इस वर्ग को मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण
उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों (Government jobs) के आरक्षण में 10 फीसदी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को शामिल करने का फैसला किया है। अब सरकारी नौकरी में कुल 60 फीसदी पदों पर आरक्षण (reservation) होगा। इसके बाद से प्रदेश के सभी भर्ती आयोग की ओर से इसके आधार पर ही आवेदन मांगे जाएंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी है।
यूपी सरकार (UP government) अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण देगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अधिनियम 2020 जारी किया गया है। अपर मुख्य सचिव कार्मिक मुकुल सिंहल ने इसे कढ़ाई के साथ लागू करने का निर्देश दिया है। इसके आधार पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically weaker sections) के अभ्यर्थियों को 10 फ़ीसदी आरक्षण देना अनिवार्य हो गया है। इस आरक्षण का लाभ सिर्फ यूपी के मूल निवासियों को ही मिलेगा।