चुनाव निर्वाचन आयोग ने स्टार प्रचारकों को लेकर जारी किए दिशा निर्देश, जानिए क्या हुआ है बदलाव
कोरोना महामारी (Corona Pandemic) के बीच केंद्रीय निर्वाचन आयोग (Central Election Commission) ने निर्वाचन को निष्पक्ष, स्वतंत्र, पारदर्शी, शांतिपूर्ण और असुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए स्टार प्रचारकों (Star Campaigners) के मानकों को लेकर संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय, प्रदेश स्तरीय दलों के स्टार प्रचारकों के लिए अधिकतम सीमा 40 के स्थान पर 30 और अमान्यता प्राप्त रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दलों के लिए यह सीमा 20 के स्थान पर अधिकतम 15 कर दी गई है।
प्रदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी (State Chief Electoral Officer) अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि स्टार प्रचारकों की सूची देने की अवधि अधिसूचना की तारीख सात दिनों से बढ़ाकर 10 दिन कर दी गई है। साथ ही सुरक्षा (Security) की दृष्टि से देखते हुए स्टार प्रचारकों द्वारा प्रचार प्रारंभ करने के न्यूनतम 48 घंटे पहले जिला निर्वाचन अधिकारी से प्रचार की अनुमति के लिए अनुरोध करना होगा।