माफिया मुख्तार अंसारी को 10 साल की कैद, 5 लाख जुर्माना, जानिए, किस मामले में हुयी सजा

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न्यूज टुडे नेटवर्क। माफिया मुख्तार अंसारी को एक बहुचर्चित मामले में अदालत ने दस साल की सजा सुनायी है। मुख्तार पर पांच लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया गया है। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में बाहुबली मुख्तार के मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। बताया जा रहा है कि माफिया अफजाल अंसारी पर भी जल्द कोर्ट का फैसला आ सकता है।

शनिवार को सुबह से ही गाजीपुर के एसपी आफिस से न्यायालय की ओर जाने वाली रोड को बैरीकेड कर बंद कर दिया गया था। गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी सुबह करीब 11:45 बजे अदालत पहुंचे थे। वहीं मुख्तार अंसारी बांदा जेल से वीडियो काफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई से जुड़ा रहा।

ये है पूरा मामला

एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रहे इस मामले में बीते 15 अप्रैल को फैसला आना था। न्यायाधीश के अवकाश में होने के चलते फैसला नहीं आ पाया था। इस फैसले के लिए 29 अप्रैल को तारीख नियत की गई थी। वर्ष 2007 के इस मामले में बीते एक अप्रैल को बहस और सुनवाई पूरी कर ली गयी थी और 15 अप्रैल को फैसला होना था। अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रहे इस केस में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड केस गैंग चार्ट में शामिल है। जबकि नन्दकिशोर रूंगटा के अपहरण और हत्या का केस भी गैंग चार्ट में शामिल है।

29 नवंबर 2005 को गाजीपुर के भांवरकोल थाना अंतर्गत सियाड़ी गांव में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय सहित सात लोगों पर एके-47 जैसे अत्याधुनिक असलहों से लगभग 400 राउंड से ज्यादा फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी गई थी। सातों लोगों का शव पोस्टमार्टम के लिए बीएचयू लाया जाने लगा तो भाजपा विधायक के समर्थक उग्र हो गए थे और जगह-जगह तोड़फोड़ व हिंसा की गई थी।  

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