UP: सरकारी और निजी दफ्तरों में कोविड हेल्पडेस्क बनाना जरूरी, इन गाइडलाइंंस का करना होगा पालन
प्रदेश में कोरोना वायरस (Corona virus) का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। जिसको लेकर मुख्यमंत्री के निर्देश पर कमिश्नर-डीएम समेत अन्य अफसरों ने गुरुवार की देर रात स्थिति की समीक्षा की। जिसमें निर्देश जारी किया गया कि सभी सरकारी और निजी दफ्तरों में कोविड हेल्पडेस्क (Covid helpdesk) बनाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा थर्मल स्कैनर, पल्स ऑक्सीमीटर, मास्क और सैनिटाइजर रखना जरूरी होगा। जो निर्देशों का पालन नहीं करेगा उस पर महामारी एक्ट (Epidemic act) के तहत एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
इससे पहले सीएम योगी अदित्यनाथ ने कमिश्नर मुकेश मेश्राम और डीएम अभिषेक प्रकाश के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की थी। जिसमें संक्रमण (Infection) पर रोक लगाने को लेकर ठोस उपाय अपनाने के निर्देश दिया था। कमिश्नर ने उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण को सभी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (Resident Welfare Association) का नोडल अधिकारी बनाया है। वह कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है यह सुनिश्चित करेंगे।
जरूरी दिशा-निर्देश
1-मरीजों की भर्ती के लिए सीएमओ विशेष टीम और एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाएंगे।
2-सर्विलांस टीमों को सक्रिय किया जाएगा। अन्य रोगों से ग्रस्त लोगों की जांच कराई जाएगी।
3-रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर दो घंटों के भीतर एम्बुलेंस भेजकर मरीज को भर्ती किया जाएगा।
4-निजी अस्पतालों में भी कोरोना की जांच करने वाली ट्रू नेट मशीनें लगाई जाएंगी।
5-जिन्होंने यात्रा की है उनको सख्ती से होम क्वारंटीन रहना होगा नहीं तो एफआई आर होगी
6-सभी स्तरों के कोविड अस्पतालों में अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे
7-एडीएम सिविल सप्लाई, डीएसओ और डिप्टी आरएम करेंगे रेलवे स्टेशन की निगरानी।