Unlock-5: यूपी सरकार ने जारी की अनलॉक-5 की गाइडलाइंस, जानिए किन चीजों को मिली अनुमति
उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) ने केंद्र सरकार (Central Government) के बाद अब अनलॉक-5 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। यूपी सरकार की नई गाइडलाइंस (New Guidelines) गृह मंत्रालय की एडवाइजरी के अनुसार ही जारी की गई हैं। स्कूल और शैक्षणिक संस्थानों (Schools and Educational Institutions) के लिए अलग से गाइडलाइंस जारी की जाएगी। साथ ही महाविद्यालय उच्च शिक्षा संस्थानों को शिक्षा मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार कार्य करना होगा।
जारी हुई नई गाइडलाइंस के मुताबिक 15 अक्टूबर के बाद कंटेनमेंट जोन (Containment Zone) के बाहर धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षणिक और मनोरंजन के आयोजनों को 100 व्यक्तियों के साथ आयोजित करने की अनुमति दी गई है।और किसी बंद कमरे में 50 प्रतिशत लेकिन अधिकतम 200 व्यक्तियों के साथ कार्यक्रम को आयोजित करने की अनुमति दी गई है। वहीं दुर्गा पूजा के आयोजनों में नई गाइडलाइन से काफी राहत मिली है।
स्विमिंग पूल (Swimming Pool) को सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार 15 तारीख से खोलने की अनुमति दी गई है। साथ ही कंटेनमेंट जोन के बाहर सिनेमा हॉल (Cinema Hall), मल्टीप्लेक्स में 15 अक्टूबर से 50 प्रतिशत दर्शकों के साथ खुल सकेंगे। मनोरंजन पार्कों को भी अक्टूबर से खोलने की अनुमति दी गई है।