COVID 19: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जेल से छूटे इतने किशोर
बरेली: कोरोना वायरस (corona virus) ने पूरी दुनिया में अपना कहर मचाया हुआ है। लॉकडाउन (Lockdown) के बाद भी देश में कोरोना संक्रमण की तेजी से बढ़ोत्तरी हो रही है। इसके बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने ऐसे किशोरों को भी अंतरिम जमानत पर छोड़़ने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिनके आयु संबंधी प्रकरण किशोर न्याय बोर्ड में लंबित थे अंतरिम जमानत पर आठ सप्ताह के पैरोल पर मुक्त किए जाएंगे।
उत्तर प्रदेश महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय संप्रेक्षण गृह किशोर बरेली से माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार किशोर न्याय बोर्ड बरेली ने अंतरिम जमानत पर 11 किशोरों, किशोर न्याय बोर्ड बंदायू ने छ: किशोरों एवं शाहजहांपुर किशोर न्याय बोर्ड ने एक किशोर को अंतरिम जमानत पर छोड़ने के आदेश जारी किए हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के जारी दिशा निर्देशों में आयु निर्धारण से संबंधित प्रकरण के लंबित होने पर भी किशोरों को अंतरिम जमानत पर छोड़ा जाएगा।
बाद में उच्च स्तरीय मीटिंग (High level meeting) में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला किया कि ऐसे बच्चों को भी अंतरिम जमानत पर आठ सप्ताह के लिए छोड़ा जाए, जिनके आयु निर्धारण के प्रकरण लंबित हैं। इस क्रम में सोमवार को कुल 18 किशोर को अंतरिम जमानत पर उनके अभिभावकों को सौंपने के आदेश दिए गए हैं। इससे पहले भी 19 बच्चों को छोड़ा जा चुका है। इस प्रकार से कुल 37 बच्चे अंतरिम जमानत पर किशोर न्याय बोर्ड (Juvenile justice board) के आदेश से मुक्त किए गए हैं।
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