आजम के बेटे अब्दुल्ला का भी वोट अधिकार खत्म, मतदाता सूची से नाम हटाया

 | 

पहले हेट स्पीच केस में दोषी पाए गए थे आजम खां

अब बवाल मामले में अब्दुल्ला आजम पर हुई कार्रवाई

न्यूज टुडे नेटवर्क। एक के बाद एक कानूनी शिकंजे में फंसते जा रहे सपा महासचिव और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की परेशानियां बढ़ती ही जा रही है। मुरादाबाद बवाल केस में सजा होने के बाद अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता रद्द हुई, तो रामपुर प्रशासन ने वोटर लिस्ट से उनका नाम भी हटा दिया है। पिता आजम खां की तरह अब अब्दुल्ला आजम चुनाव में वोट नहीं डाल सकेंगे।

रामपुर विधानसभा सीट के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी निरंकार सिंह ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम -1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत अब्दुल्ला आजम का वोटर लिस्ट से हटाए जाने संबंधी आदेश जारी कर दिया है। स्वार से सपा विधायक रहे अब्दुल्ला आजम को मुरादाबाद के छजलैट इलाके में सड़क जाम करने बवाल करने के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई थी। आजम खां भी इसी केस में दोषी पाए गए थे। कोर्ट का फैसला आने के बाद 15 फरवरी को स्वार विधायक अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता निरस्त कर दी गई थी। रामपुर से भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने कोर्ट से सजा पा चुके अब्दुल्ला आजम का मतदाता सूची से नाम हटाने की मांग की थी। एसडीएम सदर निरंकार सिंह ने प्रेस को बताया कि अब्दुल्ला आजम का नाम भी मतदाता सूची से हटा दिया गया है। हेट स्पीच मामले में सजा पा चुके सपा महासचिव आजम खां पर भी पूर्व में ऐसी ही कार्रवाई हुई थी। उनका नाम भी मतदाता सूची से हटा दिया गया था। अब मतदाता सूची से नाम हटने के बाद अब्दुल्ला आजम भी पिता आजम खां की तरह वोट नहीं दे सकेंगे।

WhatsApp Group Join Now