यूपी : स्कूल यूनिफार्म पहने विद्यार्थियों को नहीं मिलेगी पार्क और मॉल्स में एंट्री, कराया जायेगा सख्ती से अनुपालन...

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न्यूज़ टुडे नेटवर्क! उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राएं अब क्लास बंक करके स्कूली ड्रेस में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर प्रवेश नहीं पा सकेंगे। इस संबंध में उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से एक सिफारिश पत्र प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को भेजा गया है और आदेश के अनुरूप ऐक्शन लेने को कहा गया है। दरअसल, बाल संरक्षण आयोग नाबालिग बच्चों के साथ घटित होने वाली अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए यह नियम लागू करना चाह रहा है।

इस कानून के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में स्कूली बच्चों के क्लास बंक करके पार्क या मॉल्स में घूमने पर रोक लगा दी गई है। बच्चों के साथ होने वाली अप्रिय घटनाओं पर रोक लगाने के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने यह आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि स्कूली ड्रेस पहने बच्चों को पार्क या मॉल या किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर एंट्री न दी जाए। आयोग ने एक हफ्ते में इस पर अमल करने के लिए कहा है। इसके साथ ही समस्त जिलाधिकारियों को एक हफ्ते के भीतर इस आदेश पर कार्रवाई कर रिपोर्ट पेश करने के लिए भी कहा गया है। बता दें कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग समय-समय पर किशोरों तथा बच्चों के कल्याण से संबंधित आदेश जारी करता रहता है।

इसके अंतर्गत अपने आदेश में आयोग ने कहा है कि संज्ञान में आया है कि स्कूल में पढ़ने वाले तमाम छात्र-छात्राएं समय पर स्कूल न जाकर अन्य सार्वजनिक स्थानों जैसे- होटल, पार्क, मॉल या अन्य जगहों पर समय व्यतीत करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में उनके साथ अप्रिय घटना को लेकर संभावना बढ़ जाती है। लिहाजा सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि जिले के किसी भी सार्वजनिक स्थान पर छात्र-छात्राओं को स्कूल यूनिफॉर्म में प्रवेश न दिया जाए।

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