यूपी: निकाय चुनाव टलेंगे या नहीं इस पर अब सरकार करेगी फैसला, हाईकोर्ट ने दिए आदेश

न्यूज टुडे नेटवर्क। यूपी में नगर निकाय चुनाव जनवरी में होंगे या नहीं इसका फैसला अब सरकार को करना है। ओबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट लखनऊ बेंच के फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के ही नगर निकाय चुनाव संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि हाईकोर्ट ने 5 दिसंबर को जारी किए गए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को कैंसिल करते हुए बिना ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव कराने को कहा है।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि ओबीसी को आरक्षित सभी सीटों को जनरल कैटेगरी में मानकर यूपी सरकार नगर निकाय चुनाव कराए। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब गेंद चुनाव आयोग और यूपी सरकार के पाले में आ गयी है। हालांकि अभी हाईकोर्ट के फैसले को लेकर चुनौती देने का मौका सरकार के पास है लेकिन फिलहाल अभी सरकार का इस बारे में रूख स्पष्ट नहीं हो सका है कि सरकार फैसले को सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दे।

गौरतलब है कि यूपी में नगर निकाय चुनाव के लिए यूपी सरकार ने आरक्षण लागू किया था। जिसके बाद ओबीसी आरक्षण रद्द करने को लेकर याचिका दाखिल की गयी थी। जिसके बाद 12 दिसंबर को हाईकोर्ट ने निकाय चुनावों की अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा दी थी। जिसके बाद कई दौर की सुनवाई के बाद अब निकाय चुनावों पर हाईकोर्ट का यह फैसला आया है।