यूपी नगर निकाय चुनाव: हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम ब्रेक, योगी सरकार को राहत
न्यूज टुडे नेटवर्क। यूपी में बगैर ओबीसी आरक्षण के नगर निकाय चुनाव कराने के हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के दिए गए फैसले पर सुप्रीमकोर्ट ने रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी सरकार से जल्द से जल्द निकाय चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट के फैसले को योगी सरकार ने सुप्रीमकोर्ट में चुनौती देते हुए अपील याचिका दायर की थी। जिस पर बुधवार को सुप्रीमकोर्ट ने सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। इस फैसले से योगी सरकार को राहत मिली है।
हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को निरस्त करते हुए सरकार को जल्द से जल्द चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद से यह एक राजनीतिक मुद्दा बन गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है और साथ ही दूसरे पक्ष को नोटिस जारी कर तीन हफ्तों के अंदर उनसे जवाब मांगा है। 27 दिसंबर को हाई कोर्ट के निर्णय के बाद मचे राजनीतिक हंगामे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बयान जारी किया था और मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कही थी। वहीं, मामले पर पांच सदस्यीय आयोग का भी गठन किया गया था।
गठित किए गए आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) राम अवतार सिंह हैं। इसकी एक बैठक बीते दिनों लखनऊ में भी हो चुकी है। आयोग के चार अन्य सदस्य सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी चौब सिंह वर्मा, महेंद्र कुमार, राज्य के पूर्व कानूनी सलाहकार संतोष कुमार विश्वकर्मा और ब्रजेश कुमार सोनी हैं।