यूपी एक रिकार्ड: दस दिन के अंदर कोर्ट ने रेपिस्ट को सुना दी सजा, पढ़ें...पॉक्सो-रेप, मर्डर, ब्लैकमेलिंग में कोर्ट के तीन अहम फैसले

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न्यूज टुडे नेटवर्क/ यूपी में अब पुलिस अपराधियों के खिलाफ गवाह सबूत जुटाने काम तेजी से कर रही है तो अदालतें भी फास्ट स्पीड फैसले सुनाती नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश की की एक अदालत में ने महज दस दिन की सुनवाई के बाद बच्ची से रेप करने वाले अपराधी को मृत्यु होने तक आजीवन कारावास की सजा देकर नया रिकार्ड बनाया है। एक दूसरे न्यायालय ने बेटी के साथ उसके प्रेमी को कुल्हाड़ी से काट डालने वाले मां-बाप और भाइयों को फांसी की सजा सुनाकर कानून पर सबका भरोसा बढ़ाया है। इतना ही नहीं, राज्य की एक तीसरी अदालत ने शादी के नाम युवती का यौन शोषण करने वाले चर्चित मौलाना को दस साल कैद की सजा देकर कड़क कानून का संदेशा समाज में पहुंचाया है।

1-प्रतापगढ़ में बच्ची से हैवानियत करने वाले को आजीवन कारावास  2-बदायूं में प्रेमी-युगल के मर्डर में मां-बाप, भाईयों को फांसी का दंड  3-वाराणसी में रेप-ब्लैकमेलिंग के दोषी मौलाना को दस साल की कैद

बच्ची के साथ हैवानियत करने वाले अपराधी को सिर्फ दस दिन के अंदर आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने का फैसला यूपी के प्रतापगढ़ कोर्ट से सामने आया है। 6 साल की बच्ची से रेप के मामले में पॉस्को कोर्ट ने दोषी को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह यूपी में अब तक का सबसे कम समय में सुनाया जाने वाला फैसला बताया जा रहा है। अभियोजन के मुताबिक, मासूम बच्ची अपनी मां के साथ अपनी ननिहाल गई थी। भाई-बहन के साथ खेत पर जाते समय प्रयागराज के किरावां का रहने वाला 24 वर्षीय भूपेंद्र सिंह बच्ची को उठा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची लहूलुहान हालत में मिली थी। लोगों ने अभियुक्त भूपेन्द्र को मौके से पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। पुलिस ने इस मामले में 12 सितंबर 2022 को चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। अभियुक्त की मां ने भूपेंद्र नाबालिग साबित करने के लिए कूटरचित स्कूली दस्तावेज पेश किए जो फर्जी साबित हो गए। विवेचक के स्तर से लापरवाही सामने आने पर कोर्ट ने यूपी के डीजीपी को विवेचक के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के आदेश दिए। दस दिन की सुनवाई के बाद पॉक्सो कोर्ट ने भूपेन्द्र को दोषी मानते हुए उसे मृत्यु होने तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही बीस हजार का जुर्माना भी लगाया है

1-प्रतापगढ़ में बच्ची से हैवानियत करने वाले को आजीवन कारावास  2-बदायूं में प्रेमी-युगल के मर्डर में मां-बाप, भाईयों को फांसी का दंड  3-वाराणसी में रेप-ब्लैकमेलिंग के दोषी मौलाना को दस साल की कैद

प्रेमी युगल को मौत के घाट उतारने के मामले में फांसी का फैसला बदायूं जिला जज पंकज अग्रवाल की अदालत से सामने आया है। दोहरे हत्याकांड का 2017 में थाना वीरगंज क्षेत्र के उरैना गांव में हुआ था। अभियोजन के मुताबिक, गोविंद और आशा एक दूसरे से प्यार करते थे और एक दिन गांव से गायब हो गए थे। दोनों एक ही बिरादरी के थे। कुछ गांववालों ने गोविंद और आशा की शादी का प्रस्ताव उनके घरवालों के सामने रखा तो वे मान भी गए थे। इसके बाद प्रेमी युगल वापस लौट आए थे। 14 मई 2017 को आशा के घरवालों ने शादी की बात करने  बहाने गोविंद को घर बुलाया और कुल्हाड़ी से काटकर उसकी हत्या कर दी। बेटी आशा को ऐसे ही मौत के घाट उतार दिया। कातिल परिवार लाशों को ठिकाने लगाने की फिराक में था मगर भेद खुल गया। पुलिस ने डबल मर्डर में आशा के भाई विजयपाल, रामवीर, मां जलधारा व पिता किशनपाल के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पुख्ता साक्ष्य पेश किए गए। जिनके आधार पर जिला न्यायालय बदायूं ने ने चारों अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई है। सभी मुजरिम जेल भेज दिए गए हैं।  

1-प्रतापगढ़ में बच्ची से हैवानियत करने वाले को आजीवन कारावास  2-बदायूं में प्रेमी-युगल के मर्डर में मां-बाप, भाईयों को फांसी का दंड  3-वाराणसी में रेप-ब्लैकमेलिंग के दोषी मौलाना को दस साल की कैद

वहीं, रेप और ब्लैकमेलिंग के केस में वाराणसी वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने में इटावा के चर्चित मौलाना जरजिस को दोषी करार देते दस साल की सजा सुनाई है। उस पर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। पुलिस में दर्ज कराए मुकदमे में पीड़ित युवती ने आरोप लगाया था कि शादी का झांसा देकर मौलाना जरजिस उसके साथ रेप करता रहा और और फिर अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकियां देकर प्रताड़ित किया। केस की सुनवाई के दौरान पीड़िता के अधिवक्ता बताया कि मौलाना युवती को लालच और धमकियां देता था। कई वकीलों ने मौलाना जरजिस के डर की वजह से पीड़िता का केस लेने से इनकार कर दिया थालंबी बहस के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि मौलाना जरजिस दोषी है और उसे 10 साल की सजा सुनाई गई। गुनहगार मौलाना जरजिस को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।