हेट स्‍पीच मामले में सपा नेता आजम खां को कोर्ट से मिली राहत, अब ये आर्डर करेंगे फालो

 | 

न्‍यूज टुडे नेटवर्क। समाजवादी पार्टी के नेता और प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां को हेट स्‍पीच मामले में निचली अदालत से राहत मिल गयी है। कोर्ट ने आजम खां को जमानत दे दी है। सुनवाई के दौरान 50-50 हजार के दो जमानती और 50 हजार रूपए का मुचला भरने के बाद कोर्ट ने आजम को फिलहाल जमानत दे दी है।

बता दें कि नफरती भाषण मामले में अदालत ने उन्‍हें तीन साल की कैद और छह हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनायी  थी। इस फैसले को आजम खां ने सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी। सेशन कोर्ट ने आजम खां को 22 नवंबर तक के लिए अंतरिम जमानत दी थी।

इस मामले में जमानत के लिए आजम खां मंगलवार को कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट में वो लगभग चार घंटे तक रहे। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने 50-50 हजार रुपये के दो जमानती पेश करने और 50 हजार रुपये का मुचलका भरने के बाद जमानत दे दी है।

WhatsApp Group Join Now