नगर निकाय चुनाव: हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दे है सकती सरकार, सीएम योगी ने कही ये बात

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न्‍यूज टुडे नेटवर्क। यूपी नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर आए हाईकोर्ट के फैसले के बाद सीएम योगी आदित्‍यनाथ की प्रतिक्रिया सामने आयी है। मुख्‍यमंत्री ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले को लेकर सरकार सुप्रीमकोर्ट में अपील कर सकती है। सीएम योगी ने कहा कि अन्‍य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्‍ध कराए जाने के बाद ही राज्‍य में नगर निकाय चुनाव सम्‍पन्‍न कराए जाएंगे।

गौरतलब है कि हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंगलवार को ओबीसी आरक्षण पर फैसला सुनाते हुए नगर विकास मंत्रालय के 5 दिसंबर के ड्राफ्ट को कैंसिल करते हुए बिना ओबीसी आरक्षण के सरकार को निकाय चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। जिसके बाद मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध करायेगी। इसके उपरान्त ही नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को सम्पन्न कराया जाएगा।आवश्यक हुआ तो राज्य सरकार उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में तमाम कानूनी पहलुओं पर विचार करके सर्वोच्च न्यायालय में अपील भी करेगी

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