हरिद्वार कुंभ मेले की तैयारियों से हाईकोर्ट नाखुश , मांगे इन सवालों के जवाब

नैनीताल हाईकोर्ट में सोमवार को कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने तीन मार्च तक कुंभ मेलाधिकारी और मुख्य सचिव से तैयारियों से संबंधित सूची, शपथ पत्र के जरिए कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए।प्रदेश सरकार की ओर से कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर
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हरिद्वार कुंभ मेले की तैयारियों से हाईकोर्ट नाखुश , मांगे इन सवालों के जवाब

नैनीताल हाईकोर्ट में सोमवार को कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने तीन मार्च तक कुंभ मेलाधिकारी और मुख्य सचिव से तैयारियों से संबंधित सूची, शपथ पत्र के जरिए कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए।प्रदेश सरकार की ओर से कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर शपथ पत्र भी पेश किया गया, लेकिन मामले की सुनवाई कर रही मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की खंडपीठ इससे संतुष्ट नहीं हुई।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि कुंभ मेले को लेकर अभी भी हरिद्वार में फ्लाई ओवर और आंतरिक सड़कों का निर्माण पूरा नहीं हुआ है। इस पर कोर्ट ने कुंभ मेलाधिकारी और मुख्य सचिव को विस्तृत रिपोर्ट के साथ शपथ पत्र पेश करने के निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई के लिए 3 मार्च की तिथि तय की गई है।

कोर्ट ने मुख्य सचिव से पूछे ये सवाल
अदालत ने मुख्य सचिव से पूछा है कि केंद्र से जारी एसओपी पर कितना अमल किया जा रहा है?
हरिद्वार में कोरोना टीकाकरण की क्या स्थिति है? कुंभ मेले के लिए मेडिकल स्टाफ की क्या स्थिति है?
इन सभी बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी के साथ 3 मार्च 2021 तक कोर्ट में शपथपत्र पेश किया जाए।