"Uttarakhand News - एलटी शिक्षक भर्ती पर नैनीताल हाईकोर्ट की बड़ी रोक, UKSSSC से मांगा जवाब"

Uttarakhand News - (निधि अधिकारी) नैनीताल हाईकोर्ट ने एलटी संवर्ग में सहायक अध्यापकों के लिए चयनित 1300 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्तिपत्र देने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) को एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

बता दे की, इस मामले में चमोली निवासी नवीन सिंह असवाल, अजय नेगी, किशन चंद्र सहित कई अन्य अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से 18 अगस्त 2024 को एलटी सहायक अध्यापक पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी।

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से संबंधित वैकल्पिक सवाल का सही जवाब लिखा गया था, लेकिन संशोधित आंसर-की में जवाब गलत घोषित कर दिया गया। इस वजह से उनके अंक कम होने से उनका चयन नहीं हो सका।
वही, कोर्ट ने एक सप्ताह का समय देते हुए जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ के समक्ष सुनवाई हुई।