हल्द्वानी-इस शर्त पर जिले में पर्यटक नहीं होंगे क्वारंटीन, डीएम बंसल ने दी ये अहम जानकारी
हल्द्वानी-शासन के निर्देशों में क्रम में जिलाधिकारी सविन बंसल ने निर्देश जारी किये की यदि पर्यटकों द्वारा जिले में आगमन के 72 घटें के भीतर आईसीएमआर द्वारा प्रमाणित प्रयोगशाला से आरटीपीसीआर की जांच कराई गई है तथा उनके पास जांच में कोविड -19 संक्रमण मुक्त होने की रिपोर्ट है तो उसे क्वारंटाटन नहीं किया जायेगा तथा अपने गतव्य तक जाने दिया जायेगा।
डीएम बंसल ने कहा कि यदि पर्यटक न्यूनतम सात दिन की अवधि के लिए जिले में आते है तो किसी होटल में सात दिन का आरक्षण का प्रमाण देता है तो उन्हें क्वारंटीन नहीं किया जायेगा। उन्होंने पर्यटकों का जिले की सीमा पर जांच चौकियां में स्माट सिटी वैब पोर्टल पर पंजीयन तथा कोविड जांच रिपोर्ट (नगेटिव) अथवा न्यूनतम 07 दिन का होटल में आरक्षण का प्रमाण -पत्र अनिवार्य रूप से जांच करने के निर्देश दिये। जांच के बाद ही जिले में पर्यटकों को प्रवेश करने
दिया जाये।