नैनीताल-होईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब, हरिद्वार स्थित बाण गंगा में अवैध खनन पर हुई सुनवाई

नैनीताल- शुक्रवार को हाईकोर्ट ने हरिद्वार स्थित बाण गंगा में अवैध खनन के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार को निर्देश दिए कि 10 दिन के भीतर जवाब देने और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करें। इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 जून की तिथि नियत की है। आज
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नैनीताल-होईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब, हरिद्वार स्थित बाण गंगा में अवैध खनन पर हुई सुनवाई

नैनीताल- शुक्रवार को हाईकोर्ट ने हरिद्वार स्थित बाण गंगा में अवैध खनन के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार को निर्देश दिए कि 10 दिन के भीतर जवाब देने और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करें। इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 जून की तिथि नियत की है। आज मुख्य न्यायाधीश रमेश रगंनाथन व न्यायमूर्ति रमेश चंद्र खुल्बे की पीठ में सुनवाई हुई। इस दौरान सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि मौके पर जिला प्रशासन की एक कमेटी बनाकर मुआयना करने के लिए भेजी गई ।

नैनीताल-होईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब, हरिद्वार स्थित बाण गंगा में अवैध खनन पर हुई सुनवाई
इस दौरान जांच में वहां अवैध खनन पाया गया। राज्य सरकार ने उक्त अवैध खनन पर रोक लगा दी है। इस मामले में मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी मोहम्मद साजिद ने जनहित याचिका दायर करते हुए कहा कि ग्राम प्रधान व उनके पति द्वारा खनन कारोबारियों के साथ मिलकर बाण गंगा में ग्राम निहंदपुर सुठारी लक्षर हरिद्वार में अवैध रूप से खनन कार्य किया जा रहा है।