Uttarakhand News - पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू की गिरफ़्तारी पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, यह था मामला 
 

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नैनीताल - हाई कोर्ट ने वन भूमि पर कब्जा करने व अवैध रूप से पेड़ काटने के आरोपित पूर्व पुलिस महानिदेशक बीएस सिद्धू की गिरफ्तारी पर शुक्रवार को रोक लगा दी। सिद्धू ने अपनी याचिका में कहा है कि इसी आरोप में उनके विरुद्ध 2013 में भी मुकदमा हुआ था, जो विचाराधीन है और फिर उसी मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है।

 

यह था मामला -

सिद्धू ने वर्ष 2012 में मसूरी वन प्रभाग के वीरगिरवाली गांव में 1.5 हेक्टेयर जमीन खरीदी। उसी जमीन से मार्च 2013 में साल के 25 पेड़ काट दिए गए। वन विभाग की जांच में पता चला कि संबंधित पेड़ जिस जमीन पर थे वह रिजर्व फारेस्ट है। सिद्धू ने अवैध तरीके से जमीन खरीदी। साल के पेड़ भी काट दिए। इस मामले में वन विभाग ने उनपर जुर्माना लगाया। बाद में जमीन की सिद्धू के नाम की गई रजिस्ट्री भी रद कर दी गई। 

आरोप है कि बीएस सिद्धू ने वर्ष 2012 में पुलिस अपर महानिदेशक के पद पर रहते हुए मेरठ के अधिवक्ता दीपक शर्मा और स्मिता दीक्षित के माध्यम से उक्त भूमि के फर्जी दस्तावेज तैयार कराए और 21 मई 2012 को नत्थूराम नाम के दूसरे व्यक्ति को खड़ा कर भूमि का पंजीकरण अपने नाम पर करा लिया। इसमें दीपक शर्मा और सुभाष शर्मा गवाह बने।