हल्द्वानी - सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीएम धामी का आया बयान, जानिए क्या बोले मुख्यमंत्री

हल्द्वानी - सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट की ओर से उत्तराखंड के हल्द्वानी के करीब 50 हजार लोगों को गुरुवार को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि रातों-रात 50 हजार लोगों को नहीं उजाड़ा जा सकता है। मामले में अगली सुनवाई अब 7 फरवरी को होगी। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान आया है।

सीएम बोले कोर्ट के आदेश के हिसाब से चलेंगे-
हल्द्वानी मामले में सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमने पहले ही कहा था कि यह रेलवे की भूमि है। धामी ने कहा कि हम कोर्ट के आदेश के अनुरूप ही आगे बढ़ेंगे। एएनआई की खबर के अनुसार सीएम धामी ने कहा है कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप इस मामले में आगे बढ़ेगी।

Haldwani demolition case | We've said earlier also it is a railway land. We will proceed as per the court's order: Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami pic.twitter.com/pyDK07Uqn2
— ANI (@ANI) January 5, 2023
उत्तराखंड सरकार और रेलवे को नोटिस -
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