उत्तराखंड- 1 अक्टूबर से लागू होंगे ये यातायात नियम, जरूर पढ़े नहीं तो झेलनी पड़ सकती है फजीहत

उत्तराखंड में अब पुलिस द्वारा चालान करने और वाहन के कागज चैक करने जैसी सारी प्रक्रिया ऑनलाईन होगी। संबंधित जांच अधिकारी को डिजिलॉकर अथवा एम-परिवहन में रखे इलेक्ट्रानिक दस्तावेजों को भी मानना पड़ेगा। चालान भी अब इलेक्ट्रानिक माध्यम से किए जा सकेंगे। दस्तावेजों को भी सीधे ऑनलाइन सीज किया जा सकेगा। टैक्स न भरने पर
 | 
उत्तराखंड- 1 अक्टूबर से लागू होंगे ये यातायात नियम, जरूर पढ़े नहीं तो झेलनी पड़ सकती है फजीहत

उत्तराखंड में अब पुलिस द्वारा चालान करने और वाहन के कागज चैक करने जैसी सारी प्रक्रिया ऑनलाईन होगी। संबंधित जांच अधिकारी को डिजिलॉकर अथवा एम-परिवहन में रखे इलेक्ट्रानिक दस्तावेजों को भी मानना पड़ेगा। चालान भी अब इलेक्ट्रानिक माध्यम से किए जा सकेंगे। दस्तावेजों को भी सीधे ऑनलाइन सीज किया जा सकेगा। टैक्स न भरने पर वाहन स्वामी न तो वाहन बेच सकेंगे और न ही लाइसेंस रिन्यू करा सकेंगे। यह व्यवस्था एक अक्टूबर से राज्य में लागू हो रही है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।

नये नियमों में ये भी शामिल

केंद्र सरकार ने बीते वर्ष केंद्रीय मोटरयान अधिनियम में कुछ बदलाव किए थे। इसमें से अधिकांश बदलाव बीते वर्ष ही लागू हो गए थे लेकिन कुछ पर नियम न बनने के कारण इन्हें लागू नहीं किया जा सका था। अब इसी 25 सितंबर को केंद्र सरकार ने इन सबके नियम जारी करते हुए अधिनियम के शेष बिंदुओं को एक अक्टूबर से लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि इलेक्ट्रानिक दस्तावेज जांच के दौरान मान्य होंगे। इसी तरह इन्हें ऑनलाइन ही सारथी अथवा वाहन पोर्टल में सीज किया जा सकता है।

यदि कोई व्यक्ति ये दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नये नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि वाहन की चोरी, यात्रियों पर हमला करना, यात्रियों के निजी समान चोरी, तेज गति से वाहन चलाने, सार्वजनिक वाहनों में धूम्रपान करने, नियमों के न मानने पर कड़ी कार्रवाई करते हुए लाइसेंस निरस्त करने जैसी कार्रवाई की जा सकती है। आयुक्त परिवहन दीपेंद्र चौधरी ने बताया कि प्रदेश में भी यह व्यवस्था एक अक्टूबर से लागू की जा रही है।

WhatsApp Group Join Now
News Hub