उत्तराखण्ड़-सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन पर लगी रोग को हटाने का किया फैसला, होगी कर्मचारियों की पदोन्नति

सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण के मामले को लेकर कोर्ट में फैसला कर दिया है। फैसला आने के बाद राज्य में प्रमोशन के रास्ते साफ हो चुके है। कुछ समय पहले उच्च न्यायालय के निर्णय ने कर्मचारियों के पदों में प्रमोशन होने पर रोक लगाई थी। लेकिन अब इस बात पर सुप्रीम कोर्ट अपना
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उत्तराखण्ड़-सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन पर लगी रोग को हटाने का किया फैसला, होगी कर्मचारियों की पदोन्नति

सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण के मामले को लेकर कोर्ट में फैसला कर दिया है। फैसला आने के बाद राज्य में प्रमोशन के रास्ते साफ हो चुके है। कुछ समय पहले उच्च न्यायालय के निर्णय ने कर्मचारियों के पदों में प्रमोशन होने पर रोक लगाई थी। लेकिन अब इस बात पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना चुकी है। और कोर्ट के फैसले के बाद अब इस रोक को हटाने का कोट द्वारा निर्णय लिया गया है तथा प्रमोशन का मार्ग भी खोल दिया है राज्य के प्रथक-प्रथक सरकारी संस्थाओं में प्रमोशन को लेकर हजारों की संख्या में प्रमोशन के मामले अटके है। इस रोक को हटाने के लिए कमर्चारियों ने संगठन बनाकर आंदोलन भी किए है।

उत्तराखण्ड़-सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन पर लगी रोग को हटाने का किया फैसला, होगी कर्मचारियों की पदोन्नति
सुप्रीम कोर्ट

इन आंदोलनों के चलते आज इस पर निर्णय हो गया है। इस बीच हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आरक्षित और सामान्य वर्ग के कर्मचारियों के साथ प्रदेश सरकार भी सर्वोच्च न्यायालय में चली गई। इधर, प्रमोशन पर लगी रोक बढ़ने से कर्मचारियों का दबाव संगठनों पर पड़ने लगा। उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी समन्वय मंच, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद और उत्तराखंड जनरल ओबीसी इंप्लाइज फेडरेशन ने आंदोलनात्मक तरीकों और मांग पत्रों के जरिये सरकार पर प्रमोशन से रोक हटाने को लेकर दबाव बनाया। ज्ञानचंद बनाम राज्य सरकार व अन्य के मामले में उच्च न्यायालय के आदेश के बाद प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी विभागों व निगमों में प्रमोशन और डीपीसी के नतीजों पर रोक लगा दी थी। आदेश जारी होने के बाद सभी विभागों, निगमों और बोर्डों में प्रमोशन पूरी तरह से लटक गए। लेकिन अब इस पर निर्णय हो चुका है।