उत्तराखंड- पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी को हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, चार सप्ताह में जवाब दाखिले के निर्देश

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को नैनीताल हाईकोर्ट ने सुविधाओं का बकाया जमा न करने व आदेशों का पालन न करने पर नोटिस जारी किया है। नोटिस के तहत हाईकोर्ट ने उन्हें चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिये गये है। अपाको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री
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उत्तराखंड- पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी को हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, चार सप्ताह में जवाब दाखिले के निर्देश

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को नैनीताल हाईकोर्ट ने सुविधाओं का बकाया जमा न करने व आदेशों का पालन न करने पर नोटिस जारी किया है। नोटिस के तहत हाईकोर्ट ने उन्हें चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिये गये है। अपाको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा बकाया जमा न करने व कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने पर रूलक ने पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी।

जिसमें हाईकोर्ट ने उन्हें आवास और अन्य सुविधाओं का बकाया छह माह के भीतर जमा करने के निर्देश दिए थे। इस सम्मबंध में पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा कोई कार्यवाही न होने पर हाईकोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी किया है। जिसमें उन्हें चार सप्ताह का समय दिया गया है। जानकारी के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री कोश्यारी पर आवास और अन्य सुविधाओं का बाजार दर से 47 लाख 57 हजार 758 रुपये बकाया है। इसके अतिरिक्त बिजली.पानी का बकाया भी है। जिसका उन्होने निश्चित भुगतान जमा नही किया है।