नैनीताल- हाईकोर्ट ने ठोका आयुर्वेदिक काॅलेजों पर 50 लाख का अर्थदंड, जानिए क्या हो सकता है कारण

आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की घोषणा में सम्मिलित कराए बिना 474 छात्रों को अपनी संस्थाओं में दाखिला देने पर हाईकोर्ट ने निजी आयुर्वेदिक काॅलेजों पर 50 लाख का लगाया है। जानकारी के अनुसार ये सभी छात्र आयुर्वेदिक विश्वविद्याय की काउंसिलिंग में सम्मिलित नही हुए थे। और इन्होने नीट की परीक्षा भी पास नही की थी। इन सभी
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नैनीताल- हाईकोर्ट ने ठोका आयुर्वेदिक काॅलेजों पर 50 लाख का अर्थदंड, जानिए क्या हो सकता है कारण

आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की घोषणा में सम्मिलित कराए बिना 474 छात्रों को अपनी संस्थाओं में दाखिला देने पर हाईकोर्ट ने निजी आयुर्वेदिक काॅलेजों पर 50 लाख का लगाया है। जानकारी के अनुसार ये सभी छात्र आयुर्वेदिक विश्वविद्याय की काउंसिलिंग में सम्मिलित नही हुए थे। और इन्होने नीट की परीक्षा भी पास नही की थी। इन सभी छात्रों को आयुर्वेदिक काॅलेजों द्वारा इस तरह से दाखिला देने पर हाईकोर्ट ने इन सभी आयुर्वेदिक काॅलेजों पर तकरीबन 50 लाख का जुर्माना लगाया है।

 

नैनीताल- हाईकोर्ट ने ठोका आयुर्वेदिक काॅलेजों पर 50 लाख का अर्थदंड, जानिए क्या हो सकता है कारण

यह जुर्माने की रकम इन काॅलेजों को करीब 5 दिनांक तक अदा करनी होगी। ऐसा न होने इन काॅलेजों के विरूद्ध कोर्ट द्वारा कठोर कार्यवाही की जाएगी। आयुर्वेदिक काॅलेजों पर आरोप है कि इन उनके काॅलेजों में काफी सीटें खाली थी। इन सीटों को भरने के लिए काॅलेजों ने छात्रों का पंजीयन किए बिना उन्हें अपनी संस्थाओं में प्रवेश दे दिया। और इसी के चलते कोर्ट ने इन काॅलेजों पर मुकदमा दर्ज किया सूचना के अनुसार ये सभी छात्रों ने नीट की परीक्षा में उत्तीर्ण नही की थी लेकिन लेकिन इन्हें फिर भी दाखिला दिया जा रहा था आयुर्वेदिक काॅलेजों के इस मामले को लेकर एसोसिएशन ऑफ कम्बाइंड इंट्रेंस एग्जामिनेशन ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसके इन काॅलेजों पर कार्यवाही हुई और अदालत द्वारा अनुत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश देने के जुर्म में