उत्तराखंड- सरकार ने की अनलाॅक-5 की गाइडलाइन जारी, 15 अक्टूबर से इनमें मिलेगी भारी छूट

उत्तराखंड में सरकार ने अनलाॅक-5 की गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइडलाइन के मुताबिक अब राज्य में 15 अक्टूबर से काफी छूट मिलेगी। गाइडलाइन के अनुसार अब शादी-विवाह व अन्य किसी भी तरह के समारोह में करीबन 200 लोगों को शामिल होने की अनुमति दे दी गई है। अब 15 अक्टूबर से स्कूल-कॉलेज, कोचिंग संस्थान,
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उत्तराखंड- सरकार ने की अनलाॅक-5 की गाइडलाइन जारी, 15 अक्टूबर से इनमें  मिलेगी भारी छूट

उत्तराखंड में सरकार ने अनलाॅक-5 की गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइडलाइन के मुताबिक अब राज्य में 15 अक्टूबर से काफी छूट मिलेगी। गाइडलाइन के अनुसार अब शादी-विवाह व अन्य किसी भी तरह के समारोह में करीबन 200 लोगों को शामिल होने की अनुमति दे दी गई है। अब 15 अक्टूबर से स्कूल-कॉलेज, कोचिंग संस्थान, सिनेमा घर आदि चीजें भी खोल दी जायेंगी। लेकिन चार धाम यात्रा का गाइडलाइन में अभी कोई जिक्र नही हुआ है।

इन सभी संस्थानों को खोले जाने में कोविड-19 के सभी नियमों का पालन बकायदा किया जायेगा। आपको बता दें कि स्कूल खोले जाने के लिये इसके लिये शिक्षा विभाग को अलग से एसओपी जारी करनी होगी। इसके लिये बृहस्पतिवार को मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से जारी मानक प्रचालन विधि एसओपी में केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई, जिसमें गाइडलाइन के अधीन ही अधिकतर रियायतें रखी गई हैं। गाइडलाइन में स्पष्ट रूप से बताया गया है, कि 31 अक्टूबर तक कंटेनमंट जोन में पूर्ण लाॅकडाउन रहेगा।

व्यापारिक प्रदर्शनियों को मिली राहत

एसओपी में बिजनेस टू बिजनेस को 15 अक्टूबर से संचालन की अनुमति दी गई है। जिस कारण अब विक्रेता और विनिर्माणकर्ताओं व खुदरा व्यापारियों के बीच लेन देन हो सकेगा। लेकिन इसके लिये व्यापारियों, विक्रेता और विनिर्माणकर्ताओं को वाणिज्य मंत्रालय की एसओपी का पालन करना होगा।

शादी समारोह मिलेगी 200 लोगों को अनुमति

जारी गाइडलाइन के मुताबिक अब राज्य में सिनेमा थियेटर मल्टीपलेक्स 50 प्रतिशत क्षमता के साथ 15 अक्तूबर से खुलेंगे। अब शादी व अन्य सामाजिकए शैक्षिकए खेलए मनोरंजनए सांस्कृतिकए धार्मिकए राजनीतिक कार्यक्रमों में अधिकतम 200 लोग शामिल हो सकेंगे। इसके लिये संचार मंत्रालय की एसओपी एवं स्वास्थ्य मंत्रालय की एसओपी का पालन करना होगा।

15 अक्तूबर से खुलेंगे स्कूल-कॉलेज समेत अन्य संस्थान

अनलाॅक-5 की गाइडलाइन के अनुसार 15 अक्टूबर से स्कूल-काॅलेज, कोचिंग संस्थान खोल दिये जायेंगे लेकिन ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था जारी रहेगी। पर शिक्षा विभाग सभी स्कूलोंए शिक्षण संस्थाओं के प्रबंधनए अभिभावकों आदि से बातचीत कर फैसला करेगा।  जिसके बाद छात्र विद्यालय जा सकते है। कालेजों में उच्च शिक्षा में पीएचडीए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के स्नातकोत्तर विद्यार्थी प्रयोग के लिए 15 अक्तूबर से कॉलेज जा सकेंगे। राज्य विवि व निजी विविए उच्च शिक्षा विभाग के निर्देश पर केवल कॉलेज जाने की अनुमति केवल प्रयोगात्मक कार्यों के लिए होगी।

आवाजाही के होंगे ये नियम

आवाजाही करने पर राज्य में अंतर्जनपदीय आवागमन के लिए स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा। यात्रियों को कोविड पाए जाने पर ही क्वारंटीन किया जायेगा। साथ ही राज्यों के बीच आवागमन करने पर अर्थात् उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा। अगर परीक्षा के लिये बाहर से आने वाले छात्रए अभिभावक व शिक्षक स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण करना होगा। उन्हें आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं कराना होगा। साथ ही अब  15 अक्तूबर से पार्क में जोगिंग या टहलने के लिए 100 से ज्यादा लोग जा सकेंगे। उत्तराखंड में होटल और होम स्टे में न्यूनतम अवधि के निवास का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। होटल होम स्टे में चेक इन से पहले कोविड निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी।