उत्तराखंड- पूर्व मुख्यमंत्री कोश्यारी के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर, इस दिन होगी सुनवाई

पूर्व मुख्यमंत्री व महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ उत्तराखंड हाईकोर्ट के अदेश पर आवमानना की याचिका दायर की गई है। जानकारी के अनुसार पिछले साल हाईकोर्ट में रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटेलमेंट केंद्र (रूलक) की जनहित याचिका पर पूर्व मुख्यमंत्रियों से आवास व अन्य सुविधाओं का बकाया छह माह में जमा करने के
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उत्तराखंड- पूर्व मुख्यमंत्री कोश्यारी के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर, इस दिन होगी सुनवाई

पूर्व मुख्यमंत्री व महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ उत्तराखंड हाईकोर्ट के अदेश पर आवमानना की याचिका दायर की गई है। जानकारी के अनुसार पिछले साल हाईकोर्ट में रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटेलमेंट केंद्र (रूलक) की जनहित याचिका पर पूर्व मुख्यमंत्रियों से आवास व अन्य सुविधाओं का बकाया छह माह में जमा करने के आदेश दिये थे। जिसमें छह माह का बकाया जमा नही करने पर पूर्व मुख्यमंत्री व महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर  याचिका दायर की गई है।

बता दें कि रूलक द्वारा दो महीने पहले पूर्व मुख्यमंत्री व महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को इसके लिये सूचना दे दी गई थी। जिसमें छह माह का बकाया जमा करने को कहा गया था। साथ ही कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री व महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को संवैधानिक पद पर होने की वजह से संविधान के अनुछेद 361 के तहत नोटिस भी भेजा था। लेकिन उनकी ओर से कोई कार्यवाही नही होने के कारण उन पर हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई है। जिस पर कल सुनवाई हो सकती है।

याचिका में मई 2019 में सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों से सरकारी आवासों का किराया व अन्य सुविधाओं का भुगतान छह माह के भीतर जमा करने का आदेश पारित किया था। लेकिल महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने इस पर ध्यान नही दिया। जिसके चलते उन पर अवमानना की याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कार्तिकेय हरिगुप्ता के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री कोश्यारी पर आवास व अन्य सुविधाओं का बाजार दर के हिसाब से 47 लाख 57 हजार, 758 रुपये बकाया है। इसके अतिरिक्त बिजली पानी का बकाया भी है।