देहरादून- उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने 14 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगाई मुहर, पढिय़ें कौन-कौन से नियमों में हुआ बदलाव

मंत्रिमंडल की बैठक आज सरकारी कर्मचारियों को राज्य आयुष्मान योजना के दायरे में लाने के फैसले पर मुहर लगी। इसके साथ ही बैठक में 14 प्रस्ताव पेश किए और सभी पर मुहर लगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आज सुबह नौ बजे सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक शुरू हुई। राज्य में भारत सरकार
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देहरादून- उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने 14 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगाई मुहर, पढिय़ें कौन-कौन से नियमों में हुआ बदलाव

मंत्रिमंडल की बैठक आज सरकारी कर्मचारियों को राज्य आयुष्मान योजना के दायरे में लाने के फैसले पर मुहर लगी। इसके साथ ही बैठक में 14 प्रस्ताव पेश किए और सभी पर मुहर लगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आज सुबह नौ बजे सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक शुरू हुई। राज्य में भारत सरकार के द्वारा साइंस सीटी में सलाहकार पद का स्वीकृत किया गया। जीएस रौतेला सलाहकार बनाया गया। बता दें कि रौतेला पहले राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद काम कर चुके है। उन्हें तीन वर्ष के लिए सलाहकार नियुक्ति दी गई है।

देहरादून- उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने 14 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगाई मुहर, पढिय़ें कौन-कौन से नियमों में हुआ बदलाव

इसके अलावा बैठक में संविदा कृषि अधिनयम 2018 को राज्य में लागू करने पर मुहर लगी। किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर के आधार खेती जाएगी। कृषि उपज पशुधन संविदा खेती अधिनयम 2018 पर मुहर लगी। उत्तराखंड कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 2011 की जगह पर केंद्र सरकार के द्वारा बनाये गए कृषि उपज एवं पशुधन विपणन अधिनियम 2017 प्रदेश में लागू जाएगा। किसानों के लिए मंडी में फसल पहुंचाने के लिए अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। अब किसान अपने दामों पर कही भी फसल बेच सकेंगे।

मंडी परिषद के अध्यक्ष सरकार के द्वारा नियुक्त नहीं हो पायेंगे। अब मंडी परिषद अध्यक्ष के लिए चुनाव होगा। अटल आयुष्मान योजना सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। साथ ही सरकारी अस्पताल के रेफरल प्रक्रिया को खत्म कर दिया गया है। वही स्टेट हेल्थ एजेंसी की जगह स्टेट हेल्थ आथर्टी नाम रखा गया है। प्रदेश में कॉल सेंटर का गठन किया जायेगा। 10 कॉल सेंटर प्रदेश में बनाये जाएंगे। आयुष्मान योजना में दिक्कतों को लेकर कॉल सेंटर के माध्यम से जानकारी ली जायेगी। सरकारी कर्मचारियों के स्वास्थ्य बीमा के तहत कर्मचारियों के ग्रेड पे के हिसाब से महीने प्रीमियम सरकार लेगी।

एसडीआरएफ पुलिस के जवानों की प्रतिनियुक्ति 5 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दी गई है। मेगा इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट नीति 2015 संसोधन किया गया। निगेटिव लिस्ट में शामिल उत्पादों को पर छूट अब नहीं मिलेगी। तंबाकू पान मसाला, सीमेंट, पालीथीन आदि पर छूट अब नहीं मिलेगी। पहले से स्थापित उत्पादों पर 5 साल के लिए छूट मिलती रहेंगी। मेघा टैक्सटाइल पार्क पॉलिसी धारा 9 में संशोधन किया गया। 2021 की जगह 2023 तक मेघा टैक्सटाइल पार्क पॉलिसी बढ़ाई गई है। स्टार्टअप नीति 2018 में संशोधन किया गया।पंचायती राज एक्ट 2016 में संशोधन किया गया। धारा- 2 में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत को परिभाषित गया। लोकनिर्माण विभाग के द्वारा नई सडक़ बनाने बनाने के लिए 500 मीटर लंबाई और 3 मीटर चौड़ाई होगी। बद्री से लगी जमीन को पार्किंग के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग को नि:शुल्क देने मुहर लगाई गई।

सरकार 141 हेक्टेयर जमीन पुरातत्व विभाग को देगी। 162 कब्रिस्तान की चार दिवारी करने के लिए 1 साल समय बढय़ा गया है। उत्तराखंड उपकर अधिनियम 2015 के अंतर्गत विक्रय कीमत को संसोधन किया गया। उत्तराखंड साक्षी संरक्षण अधिनियम 2020 को कैबिनेट की मंजूरी दी गई। इसके अलावा अब गहावो को सुरक्षा दी जायेगाी। जिसमें मृत्यु दंड समेत बढ़े अपराधों के गहावों को सुरक्षा दिये जाने पर मुहर लगी।