उत्तराखंड- रिटायर्ड अधिकारियों व कर्मचारियों की सरकारी विभागों में तैनाती पर लगी रोक, मुख्य सचिव ने किये ये आदेश जारी

उत्तराखंड में सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों की विभागों में तैनाती देने पर फिर से प्रशासन ने रोक लगा दी है। इसके लिए खास मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने आदेश जारी किये है। जिसमें कहा गया है कि विभागों में पुर्ननियुक्त किए गए अधिकारी छह माह से लेकर एक साल के अंदर विभाग के अन्य अधिकारियों
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उत्तराखंड- रिटायर्ड अधिकारियों व कर्मचारियों की सरकारी विभागों में तैनाती पर लगी रोक, मुख्य सचिव ने किये ये आदेश जारी

उत्तराखंड में सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों की विभागों में तैनाती देने पर फिर से प्रशासन ने रोक लगा दी है। इसके लिए खास मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने आदेश जारी किये है। जिसमें कहा गया है कि विभागों में पुर्ननियुक्त किए गए अधिकारी छह माह से लेकर एक साल के अंदर विभाग के अन्य अधिकारियों को प्रशिक्षित करेंगे। और साथ ऐसे विभाग जहां पर सेवानिवृत्त की आयु 62 वर्ष से अधिक हो वहां किसी भी सूरत में पुनर्नियुक्ति नहीं की जाएगी। मुख्य सचिव के ने बताया है कि विभाग की सहमति के बिना की गई पुनर्नियुक्ति को गंभीर बुरा आचार मामना जाएगा। और ऐसे में फिर पुर्ननियुक्त अधिकारी को वेतन नही दिया जाएगा।

आपको बता दें कि पुनर्नियुक्ति को लेकर शासन ने वर्ष 2013 में आदेश जारी किये थे। इसके बाद कई विभागों में पुनर्नियुक्ति की परम्परा बन गई। लेकिन फिर भी कार्मिक एवं सतर्कता विभाग पुनर्नियुक्ति के प्रस्ताव को खारिज कर देता है। और सम्बधित विभाग मुख्यमंत्री से अनुमोदन कराकर तैनाती दे रहे है। इस तरह से कई मामलों में तो चार,पांच या इससे भी अधिक कार्मिकों को पुनर्नियुक्ति दी जा रही है। ऐसे में आदेश दिया गया है कि पुनर्नियुक्ति वाले अधिकारी छह माह के अंदर अन्य कार्मिकों को प्रशिक्षण देकर योग्य बनाएंगे।

जानकारी के अनुसार विभागों में समूह ग और घ के पदों पर भी पुनर्नियुक्ति की जा रही है। और इन पदों के लिए ज्ञान और दक्षता की आवश्यकता नही है। ऐसे में मुख्य सचिव ने नाराजगी व्यक्त की है। उनका कहना है कि ऐसे में राज्य को वित्तिय समस्यास झोलनी पड़ रही है और विभागों के योग्य अधिकारियों की क्षमता का भी भरपूर उपयोग नहीं हो रहा है।