उत्तराखंड- मास्क लगाने को लेकर क्या है केन्द्रीय के नियम, जाने किस स्थिति में नहीं कटेगा आपका चालान

मास्क लगाने को लेकर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गाईडलाईन जारी की गई है। जिसके बाद अब बाईक या कार पर या कही भी अकेले जाने पर मास्क की अनिवार्यता नहीं है। भीड़ भाड़ वाले स्थान पर मास्क लगाना अनिवार्य है वही अगर आप अपने परिवार के साथ कार पर जा रहे है, जिनके
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उत्तराखंड- मास्क लगाने को लेकर क्या है केन्द्रीय के नियम, जाने किस स्थिति में नहीं कटेगा आपका चालान

मास्क लगाने को लेकर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गाईडलाईन जारी की गई है। जिसके बाद अब बाईक या कार पर या कही भी अकेले जाने पर मास्क की अनिवार्यता नहीं है। भीड़ भाड़ वाले स्थान पर मास्क लगाना अनिवार्य है वही अगर आप अपने परिवार के साथ कार पर जा रहे है, जिनके साथ आप रात दिन रहते है। या बाईक पर अकेले कहीं जा रहे है, मार्निंग वाल्क साइकिलिंग के लिए अकेले निकले है। तो आप मास्क के बिना भी जा सकते है। इस स्थिति में आपका मास्क को लेकर चालान नहीं किया जाएगा।

मास्क लगाने को लेकर केन्द्रीय के नियम

जानकारी मुताबिक केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कार व मोटरसाइकिल में अकेले चल रहे व्यक्ति को मॉस्क को मास्क को लेकर राहत दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अकेले कार चला रहे व्यक्तियों के मास्क नहीं पहनने पर चालान किये जाने वाली खबरों का संज्ञान लेते हुए कहा है कि ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।

स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण के अनुसार किसी समूह में साईकिल चलाना या दौड़ना हो तो मास्क महत्वपूर्ण है। लेकिन यदि कोई परिवार संग जा रहा है, तो भी कार में मास्क जरूरी नहीं है। क्योंकि वह उन्हीं सदस्यों संग घर पर रहता है। स्वास्थ्य सचिव ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि अगर आप कार, बाइक या फिर साइकिल से अकेले जा रहे हैं। तो मास्क लगाने की जरूरत नहीं, इस स्थिति में पुलिस भी चालान नहीं काट सकती है।