UP News: हैंड सेनीटाइजर की खुदरा बिक्री पर लाइसेंस की अनिवार्यता खत्‍म 

कोरोना वायरस (corona virus) के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश सरकार ने सैनिटाइजर की खुदरा बिक्री पर लाइसेंस (License) की अनिवार्यता को हटा दिया है। प्रदेश की खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की ओर से सोमवार को एक आदेश जारी करते हुए प्रमुख सचिव अनीता सिंह ने कहा की निर्धारित मूल्यों के आधार पर
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UP News: हैंड सेनीटाइजर की खुदरा बिक्री पर लाइसेंस की अनिवार्यता खत्‍म 

कोरोना वायरस (corona virus) के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश सरकार ने सैनिटाइजर की खुदरा बिक्री पर लाइसेंस (License) की अनिवार्यता को हटा दिया है। प्रदेश की खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की ओर से सोमवार को एक आदेश जारी करते हुए प्रमुख सचिव अनीता सिंह ने कहा की निर्धारित मूल्यों के आधार पर ही हैंड सेनीटाइजर की बिक्री की जाए।
UP News: हैंड सेनीटाइजर की खुदरा बिक्री पर लाइसेंस की अनिवार्यता खत्‍म विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सैनिटाइजर की खुदरा बिक्री के लिए औषधीय लाइसेंस (Medicinal license) की अनिवार्यता को तत्काल खत्म करते हुए जनरल स्टोर, मेडिकल स्टोर, ग्रोसरीज आदि स्टोर पर हैंड सैनिटाइजर (Hand sanitizer) की खुदरा बिक्री के लिए अनुमति दी जाती है। इसमें विक्रय लाइसेंस की अनिवार्यता के अलावा स्थानीय औषधि निरीक्षक (Drug inspector) के द्वारा पहले की तरह ही औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 तथा उससे संबंधित नियमावली 1945 प्रावधानों के तहत हैंड सैनिटाइजर के क्रय-विक्रय और नमूना संकलन प्रवर्तक इत्यादि की कार्यवाही की जाएगी। जिसमें खुदरा बिक्री करने वाले प्रतिष्ठानों फर्मों द्वारा जरूरी सहयोग किया जाएगा।

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