UP NEWS: शासन ने जारी किया आदेश, कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों को एम्बुलेंस से नहीं पहुंचाया जाएगा घर
अस्पतालों में भर्ती कोरोना वायरस (Corona virus) से ठीक होने वाले मरीजों को अब सरकारी एम्बुलेंस से घर नहीं छोड़ा जाएगा। इसके साथ अन्य रोगियों (patients) को भी अब घर जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिलेगी। इस संबंध में नेशनल हेल्थ मिशन (National Health Mission) के निदेशक विजय विश्वास पंत ने सभी सीएमओ को पत्र भेजा है। कोरोना वायरस से ठीक हुए मरीजों को उनके घर पहुंचाने में अत्यन्त दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
मिशन निदेशक ने यह आदेश है कि 108 और लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस (Life Support Ambulance) अभी तक कोरोना के किसी भी मरीज और अन्य मर्ज के रोगियों को घर भेजने के लिए इस्तेमाल हो रही थीं। लेकिन अब किसी भी मरीज को घर नहीं पहुंचाएंगी। ये एम्बुलेंस कोरोना के गंभीर मरीजों और आकस्मिक चिकित्सा (Accidental therapy) वाले रोगियों को घर से लाने के लिए इस्तेमाल की जाएंगी।
एम्बुलेंस से मरीजों को उनके घर पहुंचाने के चलते कोरोना के गंभीर और आकस्मिक चिकित्सा के मरीजों को लाने में विलम्ब होता है। अपने आदेश में विजय विश्वास पंत ने यह भी कहा है कि यदि किसी मरीज को एम्बुलेंस (Ambulance) से घर तक पहुंचाना बहुत जरूरी हुआ तो इसके लिए मिशन निदेशक या चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक से इसकी अनुमति लेनी होगी।