UP NEWS: योगी सरकार ने वापस लिया आदेश, कोरोना अस्पतालों में कर सकेंगे मोबाइल फोन इस्तेमाल
उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) ने कोरोना एल 2 व एल 3 अस्पतालों में भर्ती मरीजों को मोबाइल फोन (Mobile Phone) रखने पर बैन लगा दिया था। लेकिन अब मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश वापस ले लिया गया है। कोरोना मरीज शर्तों के साथ मोबाइल का इस्तेमाल कर सकेंगे।
चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक (Director general of medical education) डॉ. केके गुप्ता की तरफ से जारी आदेश में कहा गया था कि कोरोना एल 2 व एल 3 अस्पतालों (Corona L2 L3 hospitals) में मरीजों का इलाज किया जाता है। और मोबाइल फोन से कोरोना संक्रमण फैलता है, इसलिए आइसोलेशन वार्ड (Isolation Ward) में मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं है।
नए आदेश के अनुसार शर्तों के साथ मरीजों को निजी मोबाइल फोन प्रयोग करने की अनुमति दी है। आइसोलेशन वार्ड में जाने से पहले मोबाइल और चार्जर (Phone and charger) को चिकित्सालय प्रबंधन के द्वारा डिसइंफेक्टेड (Disinfected) किया जाएगा। मोबाइल और चार्जर रोगी किसी अन्य मरीज या स्वास्थ्य कर्मी के साथ सांझा नहीं करेगा। और आइसोलेशन वार्ड से डिस्चार्ज होने के बाद मरीज का मोबाइल और चार्जर दोबारा डिसइंफेक्टेड किया जाएगा।