UP NEWS: योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अब मृतक आश्रित कोटे से इन्हें भी मिलेंगी नौकरी
योगी सरकारी ने मंगलवार को महिला संरक्षण (Female protection) के हित में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। जिसके अंर्तगत अब से मृतक आश्रित कोटे पर विवाहित पुत्री और परित्यक्ता पुत्री भी सरकारी नौकरी (Government Job) पा सकेंगी। सीएम योगी ने इसके लिए मंगलवार को मृतक आश्रित को नौकरी के लिए कुटुंब की परिभाषा में विवाहित पुत्री और परित्यक्ता पुत्री को भी शामिल करने के लिए यूपी सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली-1974 (Recruitment Manual-1974) के नियम-2(ग)(तीन) में संशोधन की अनुमति दे दी है।
सीएम योगी ने महिला अधिकारों के संरक्षण के लिए हाईकोर्ट (High Court) के आदेश के आधार पर यह फैसला किया है। इसके अनुसार उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 में यह प्रावधान (Provision) जोड़ने की अनुमति दी गई है। इसके आधार पर अब से कुटुंब में मृत सरकारी सेवक की पत्नी या पति, पुत्र, दत्तक पुत्र और अविवाहित पुत्रितयां, आविवाहित दत्तक पुत्रियां, विधवा पुत्रियां और विधवा पुत्र वधुओं के अलावा विवाहित पुत्रियां और परित्यक्ता पुत्रियां भी होगीं।