UP NEWS: निराश्रित परिवारों में मृत्यु होने पर मृतक की अन्त्येष्टि के लिए मिलेंगे इतने रुपये

यूपी कैबिनेट में राज्य वित्त आयोग (State finance commission) के कार्यों की अनुमन्यता सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इसके तहत मसलन, अत्यधिक गरीब और निराश्रित परिवारों में मृत्यु होने पर मृतक आश्रित (Dependents of deceased) को 5,000 रुपये अन्त्येष्टि के लिए दिए जाने की व्यवस्था है। ग्राम पंचायत में अन्त्योदय श्रेणी (Antyodaya Range)
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UP NEWS: निराश्रित परिवारों में मृत्यु होने पर मृतक की अन्त्येष्टि के लिए मिलेंगे इतने रुपये

यूपी कैबिनेट में राज्य वित्त आयोग (State finance commission) के कार्यों की अनुमन्यता सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इसके तहत मसलन, अत्यधिक गरीब और निराश्रित परिवारों में मृत्यु होने पर मृतक आश्रित (Dependents of deceased) को 5,000 रुपये अन्त्येष्टि के लिए दिए जाने की व्यवस्था है।
UP NEWS: निराश्रित परिवारों में मृत्यु होने पर मृतक की अन्त्येष्टि के लिए मिलेंगे इतने रुपयेग्राम पंचायत में अन्त्योदय श्रेणी (Antyodaya Range) के परिवार की भूख से मृत्यु न हो, ऐसे परिवार को एक बार की सहायता राशि एक हजार रुपये दिए जाने का प्रावधान को मंजूरी मिली है। इसमें आकस्मिक रूप से बीमारी की दशा में किसी ऐसे परिवारों में जो अन्य योजना (Other plan) यथा आयुष्मान भारत योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में कवर न होते हों, इसकी दशा में उन्हें एक बार सहायता राशि के रूप में तत्काल (Immediate) दो हजार रुपये देने की व्यवस्था।

इसके अलावा सरकारी धनराशि से चलने वाले गो-संरक्षण केन्द्रों (Cow protection centers) के लिए भूसे को भण्डार गृह तक ले जाने के लिए परिवहन लागत (Transportation costs) को भी मंजूरी दी गई है। इसी तरह भूसा संग्रह के लिए निर्मित किए जाने वाले परम्परागत भूसे के कूप/खोप/भक्कू आदि चाहे जिस भी नाम जाना जाए, को बनाने में लगने वाली सामग्री पर आने वाला व्यय एवं उसको बनाने के लिए भवन श्रम पर आने वाला व्यय अनुमन्य कर दिया गया है। जबकि गो-संरक्षण केन्द्रों पर कार्य करने वाले गो-सेवक श्रमिकों को पारिश्रमिक के भुगतान (payment) को अनुमति दी गई है।