UP NEWS: नई कमर्शियल गाड़ियों का शोरूम से ही होगा रजिस्ट्रेशन, नहीं जाना होगा आरटीओ कार्यालय
अब से कमर्शियल गाड़ियों (Commercial Vehicles) का रजिस्ट्रेशन (Registration) शोरूम से ही होगा। अभी तक गाड़ियों के खरीददार खुद प्रपत्र लेकर आरटीओ कार्यालय (RTO Office) में रजिस्ट्रेशन कराने जाते थे। लेकिन नई व्यवस्था के अनुसार गाड़ी खरीदने वाले को आरटीओ कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी। जिस शोरूम (Showroom) से गाड़ी खरीदी है, वहीं से ऑनलाइन प्रपत्र (Online Form) को आरटीओ कार्यालय भेजा जाएगा।
आरटीओ कार्यालय प्रपत्रों की जांच करके गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर (Registration Number) जारी करेगा और रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र शोरूम को भेज देगा। गाड़ी मालिक वहीं से असली पेपर जाकर ले सकेंगे। इस व्यवस्था को परिवहन विभाग (Transport Department) इसी महीने से शुरू करने जा रहा है। इनबिल्ट भारी वाहन बेचने वाले डीलरों को ऑनलाइन डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर (online dealer point registration software) से जोड़ने का काम एनआईसी द्वारा शुरू कर दिया गया है।